खान सर के पक्ष में आया अहम फैसला! सिविल कोर्ट ने बढ़ाई गिरफ्तारी पर रोक; अब 25 जून तक नहीं होगी कार्रवाई
बिहार के मशहूर कोचिंग टीचर फैसल खान - जिन्हें 'खान सर' के नाम से जाना जाता है - को पटना कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना ज़िला और सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ़्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान, पटना पुलिस ने मामले से जुड़ी केस डायरी कोर्ट में पेश की। इसके बाद, कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख तय की। इस आदेश के बाद, पुलिस 25 जून तक खान सर को गिरफ़्तार नहीं कर सकती और उन्हें मिली अंतरिम सुरक्षा बनी रहेगी।
**पूरा मामला क्या है?**
बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजों का श्रेय लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इस मुद्दे पर खान सर के संस्थान 'खान ग्लोबल स्टडीज़' (जो पटना के मुसल्लहपुर इलाके में स्थित है) और रोशन आनंद सर की 'ज्ञान बिंदु एकेडमी' के बीच तनाव था। इसी बीच, 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हिंसक झड़प, तोड़-फोड़ और गोलीबारी हुई।
कदमकुआं पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में खान सर और उनके दो सुरक्षा गार्डों को आरोपी बनाया गया था। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें खान सर के गार्ड हवा में गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस को दिए अपने बयान में गार्डों ने दावा किया कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। हालाँकि, पुलिस केस डायरी के अनुसार, बहस रात 10:10 बजे हुई थी जबकि गोलीबारी रात 10:30 बजे हुई; इसलिए, पुलिस ने गोलीबारी को आत्मरक्षा के बजाय दहशत फैलाने की कार्रवाई माना है।
**25 जून की सुनवाई पर सबकी नज़रें**
खान सर ने इस मामले में गिरफ़्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और खान सर के आपराधिक इतिहास का विवरण मांगा था; इसे शनिवार को पेश किया गया। अब कोर्ट केस डायरी के आधार पर 25 जून को अगली सुनवाई करेगा, जिस पर सबकी नज़रें टिकी हैं। तब तक, कोर्ट से मिली सुरक्षा खान सर को राहत देती रहेगी।