×

प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ट्रेन निकल जाए तो क्या इस टिकट से दूसरी यात्रा की जा सकती है? जानिए नियम और विकल्प

 

भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन माना जाता है, और हर दिन लाखों यात्री इस पर निर्भर रहते हैं। इसी वजह से, रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाता है। ट्रेन छूट जाना सबसे आम, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली स्थितियों में से एक है।

अगर आपके प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ट्रेन निकल जाती है, तो यह बहुत निराशाजनक होता है, और कई सवाल मन में आते हैं। ट्रेन छूटने के बाद सबसे पहला सवाल रिफंड के बारे में आता है। इसके तुरंत बाद, अगला बड़ा सवाल यह होता है कि क्या आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। बहुत से लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, जिससे बाद में जुर्माना या कानूनी परेशानी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह संभव नहीं है।

रेलवे नियमों के अनुसार, अगर आप दूसरी ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको जनरल कोच का टिकट खरीदना होगा। तभी आप दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, यहां ट्रेन की कैटेगरी भी महत्वपूर्ण है। वंदे भारत, राजधानी, या सुपरफास्ट ट्रेनों जैसी ट्रेनों पर जनरल टिकट लागू नहीं होते हैं।

इसलिए, यात्रा करने से पहले हमेशा ट्रेन की कैटेगरी ज़रूर चेक करें। अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो आप सिर्फ़ उन्हीं ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं जिनमें जनरल कोच होते हैं। अगर कोई यात्री दूसरी ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसलिए, अपनी ओरिजिनल ट्रेन छूटने के बाद रिज़र्व टिकट के साथ दूसरी ट्रेन पकड़ना एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है। इसके बजाय, आप अपना टिकट कैंसिल करके रिफंड ले सकते हैं। इसके लिए, आपको TDR (टिकट डिपॉज़िट रसीद) फाइल करनी होगी। आप IRCTC ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन करके TDR भर सकते हैं।

टिकट ऑप्शन में जाएं और "फाइल TDR" चुनें। कारण भरने के बाद, TDR सबमिट हो जाता है, और प्रोसेस पूरा हो जाता है। TDR फाइल करने के बाद, रिफंड प्रोसेस शुरू होता है। रेलवे नियमों के अनुसार, रिफंड सीधे उसी अकाउंट में भेजा जाता है जिससे टिकट बुक किया गया था। रिफंड आमतौर पर 60 दिनों के अंदर मिल जाता है।