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छूट गई ट्रेन तो कितनी देर बाद तक बदलवा सकते है बोर्डिंग स्टेशन? जाने क्या कहता है बोर्डिंग स्टेशन 

 

इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत का रेलवे नेटवर्क चौथे नंबर पर आता है। हर दिन 25 मिलियन से ज़्यादा यात्री ट्रेन से सफ़र करते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग रिज़र्व टिकट से सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि रिज़र्व कोच में सीट, बर्थ और दूसरी सुविधाएँ मिलती हैं।

आमतौर पर, यात्री उसी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं जहाँ से उनका टिकट बुक होता है। हालाँकि, कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब बोर्डिंग स्टेशन बदलना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब यात्रा से पहले यात्रा की योजना बदल जाती है या जब कोई यात्री किसी कारण से अपने तय बोर्डिंग स्टेशन पर समय पर नहीं पहुँच पाता है। ऐसे मामलों में, कोई दूसरा पास का स्टेशन ज़्यादा सुविधाजनक हो सकता है। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, इंडियन रेलवे यात्रियों को अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है। तो, आइए आज हम आपको बताते हैं कि ट्रेन के छूटने से कितनी देर पहले आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं और इसके बारे में क्या नियम हैं।

ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं?

रेलवे नियमों के अनुसार, यात्री ट्रेन के स्टेशन से छूटने से 24 घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है और IRCTC वेबसाइट के ज़रिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बुक है, लेकिन आप हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, तो आप तय समय सीमा के अंदर अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।

अपना बोर्डिंग स्टेशन कैसे बदलें?

अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए, सबसे पहले यात्री को IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट irctc.co.in पर जाना होगा।
अपने यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
लॉग इन करने के बाद, बुकिंग टिकट हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करें।
फिर संबंधित टिकट चुनें, जिसमें ट्रेन नंबर और छूटने का समय दिखेगा।
नीचे, आपको "बोर्डिंग पॉइंट बदलें" का ऑप्शन दिखेगा।
इस पर क्लिक करें, ड्रॉप-डाउन लिस्ट से नया स्टेशन चुनें और सबमिट करें।
यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बोर्डिंग स्टेशन बदल जाएगा और आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। 

इन बातों का भी ध्यान रखें:

एक बार जब आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल लेते हैं, तो आपके ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन पर आपकी सीट किसी दूसरे यात्री को अलॉट की जा सकती है। यह सुविधा सिर्फ़ ऑनलाइन उपलब्ध है। टिकट काउंटर पर बोर्डिंग स्टेशन नहीं बदला जा सकता। रेलवे अब बोर्डिंग नियमों को और ज़्यादा सख्त और टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस बना रहा है। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री अपने तय बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन में नहीं चढ़ता है, तो TTE (टिकट एग्जामिनर) अगले स्टेशन तक इंतज़ार नहीं करेगा। जैसे ही ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन से निकलेगी, अगर यात्री अपनी सीट पर नहीं मिलता है, तो TTE तुरंत सिस्टम में उसे "नहीं आया" मार्क कर देगा। इसके बाद वह सीट दूसरे यात्री को दे दी जाएगी। इसलिए, अगर आपको अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना है, तो तय समय सीमा के अंदर ऐसा करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी सीट किसी और को दी जा सकती है।