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एक शख्स को कितने गन लाइसेंस मिल सकते हैं? जानें भारतीय कानून में क्या है बंदूकें रखने का नियम 

 

भारत में, हथियार रखना सख्त नियमों के अधीन है। हाल के सालों में, सरकार ने लाइसेंसिंग को स्टैंडर्ड बनाया है और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बंदूक कानूनों को सख्त किया है। आइए देखें कि एक व्यक्ति कितने गन लाइसेंस ले सकता है।

1959 के आर्म्स एक्ट और संशोधित आर्म्स रूल्स के तहत, भारत में एक आम नागरिक कानूनी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा दो हथियार रख सकता है। पहले, यह लिमिट तीन थी, लेकिन हथियारों की जमाखोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए 2019 में एक संशोधन किया गया।

भारत एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम के साथ सिंगल लाइसेंस सिस्टम को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को कई लाइसेंस नहीं मिलते हैं। इसके बजाय, दोनों अनुमत हथियारों को एक ही लाइसेंस रिकॉर्ड के तहत एंडोर्स किया जाता है।

अगर किसी के पास कानून में संशोधन से पहले तीन हथियार थे, तो उन्हें कानूनी तौर पर तीसरा हथियार किसी लाइसेंस्ड डीलर को सरेंडर करना था या पुलिस के पास जमा करना था। ऐसा न करने पर लाइसेंस रद्द हो सकता था और कानूनी कार्रवाई हो सकती थी।

गन लाइसेंस पाने के लिए, व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। इसके अलावा, व्यक्ति मानसिक रूप से फिट होना चाहिए और हथियार की ज़रूरत का एक वैलिड कारण बताना चाहिए, जैसे आत्मरक्षा, फसल की सुरक्षा, या स्पोर्ट्स शूटिंग। सिर्फ़ रिक्वेस्ट करने पर लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं।

दो-हथियार का नियम विरासत में मिले हथियारों पर भी लागू होता है। अगर किसी व्यक्ति को विरासत में हथियार मिलता है लेकिन उसके पास पहले से ही दो लाइसेंस्ड हथियार हैं, तो विरासत में मिले हथियार को या तो सरेंडर करना होगा या उसका लाइसेंस रद्द करवाना होगा।

सिर्फ़ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के भारतीय निशानेबाजों को ही दो से ज़्यादा हथियार रखने की इजाज़त मिल सकती है, और यह सिर्फ़ खेल के मकसद से होता है। ऐसी छूट केस-टू-केस बेसिस पर दी जाती है।