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ओडिशा गैंगरेप मामला: तीन दोषियों को 20 साल कठोर कारावास की सजा

 

भुवनेश्वर, 14 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले की एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2024 में तिर्तोल क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) मामले में तीन दोषियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376डी और 506 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

ओडिशा पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 फरवरी 2024 की शाम को जगतसिंहपुर जिले के तिर्तोल थाना क्षेत्र स्थित निमकाना रेलवे स्टेशन के पास 29 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर तिर्तोल थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने घटना की विस्तृत जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की।

मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए बाद में जांच की जिम्मेदारी ओडिशा पुलिस की महिला एवं बाल अपराध शाखा भुवनेश्वर को सौंप दी गई।

पुलिस ने इस जघन्य अपराध में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान रंजन कुमार सिला (26), बिस्वरंजन नायक (29) और सुरेश कुमार बेहरा (40) के रूप में हुई, जो तिर्तोल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।

महिला एवं बाल अपराध शाखा के उप पुलिस अधीक्षक इमन कल्याण नायक ने जांच का नेतृत्व किया और अदालत में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल की।

ओडिशा पुलिस ने बताया कि चार्जशीट और सुनवाई के दौरान पेश किए गए मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

इससे पहले अदालत ने ओडिशा पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया था।

ओडिशा पुलिस ने कहा कि यह सजा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की वैज्ञानिक, पेशेवर और पीड़ित-केंद्रित जांच के प्रति पुलिस और उसकी महिला एवं बाल अपराध शाखा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे अपराधियों को जल्द कानूनी सजा सुनिश्चित की जा सके।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी