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राजस्थान : राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पूर्व अध्यक्ष की पत्नी को मिली जान से मारने की धमकी

 

जयपुर, 24 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के दिवंगत अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगमेड़ी की पत्नी शीला शेखावत को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा संदेश उनकी बेटी उर्वशी शेखावत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेजा गया है।

संदेश में कथित तौर पर शीला शेखावत को एके-47 और एके-56 राइफलों का इस्तेमाल करके जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही, उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने की चेतावनी भी दी गई है।

शीला शेखावत की लिखित शिकायत के आधार पर गोगामेडी पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

शिकायत के अनुसार, कथित धमकी 16 अगस्त को उर्वशी शेखावत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभिषेक सिंह राजपूत के रूप में खुद को पहचानने वाले एक व्यक्ति द्वारा भेजी गई थी।

संदेश में कथित तौर पर शीला शेखावत को जान से मारने की धमकी दी गई थी और एके-47 और एके-56 राइफलों के इस्तेमाल का जिक्र किया गया था। इसमें उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मियों को भी कथित तौर पर धमकी दी गई थी।

शीला ने पुलिस से संदेश भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि बार-बार मिल रही धमकियों से परिवार में डर और मानसिक तनाव पैदा हो गया है।

अपनी शिकायत में शीला ने अपने दिवंगत पति की राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष के रूप में भूमिका का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति उनकी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के कारण परिवार के प्रति द्वेष रखते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार को अतीत में भी इसी तरह की धमकियां मिली थीं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया।

सुखदेव सिंह गोगमेडी की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।पुलिस और मामले की जांच के रिकॉर्ड के अनुसार, हथियारबंद हमलावर उसके घर में घुस गए और गोलीबारी की, जिसमें गोगामेडी और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी।

इन हत्याओं के परिणामस्वरूप राजस्थान के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और धरने हुए। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गुर्गों रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी।

गोगामेड़ी पुलिस ने शीला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया। एसएचओ जयप्रकाश इस मामले की जांच कर रहे हैं।

पुलिस आरोपी व्यक्ति की पहचान करने के लिए कथित इंस्टाग्राम अकाउंट, धमकी भरे संदेशों और अन्य उपलब्ध डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है और जांच के माध्यम से धमकी की प्रामाणिकता और कथित प्रेषक की पहचान और मकसद का पता लगाया जाएगा।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम