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चेन्नई में 4,079 पोलिंग स्टेशनों पर लगाए गए कैंप, वोटर लिस्ट पर 18 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

 

चेन्नई, 11 जनवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत रविवार को चेन्नई जिले के सभी 4,079 पोलिंग स्टेशनों पर विशेष मतदाता पंजीकरण और रिवीजन कैंप लगाए गए हैं। यह जानकारी ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने दी।

आधिकारिक बयान के मुताबिक यह प्रक्रिया भारतीय चुनाव आयोग (आईसीआई) के निर्देशों के अनुसार की जा रही है ताकि आने वाले चुनावों से पहले एक सही और सभी को शामिल करने वाली वोटर लिस्ट सुनिश्चित की जा सके।

इस प्रक्रिया के तहत, चेन्नई जिले के लिए मसौदा मतदाता सूची 19 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित की गई थी। मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 18 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है।

इस दौरान योग्य नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं, सुधार करा सकते हैं या अपना नामा हटाने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।

वोटरों की आसानी के लिए, पहले 27 और 28 दिसंबर 2025 को सभी पोलिंग स्टेशनों पर खास कैंप लगाए गए थे और फिर 3 और 4 जनवरी 2026 को भी लगाए गए थे। इन कैंपों में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

इसी कोशिश को जारी रखते हुए, शनिवार को भी खास कैंप लगाए गए और अब अधिकारियों ने इस पहल को रविवार तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत जिले के सभी 4,079 पोलिंग स्टेशनों पर कैंप काम कर रहे हैं।

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने नागरिकों से इस मौके का फायदा उठाने की अपील की है, खासकर उन लोगों से जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं हैं और जिन्होंने हाल ही में 18 साल की उम्र पूरी की है और वोट देने के योग्य हैं। ऐसे आवेदक अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।

इसके अलावा, कोई भी वोटर जिसका नाम पहले से ही किसी खास विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में है, वह फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस फॉर्म का इस्तेमाल किसी प्रस्तावित नाम को शामिल करने का विरोध करने या वोटर लिस्ट से मौजूदा नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जा सकता है।

जो वोटर अपनी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं, वे पते में बदलाव, मौजूदा वोटर लिस्ट में एंट्री में सुधार, वोटर फोटो पहचान पत्र बदलने और वोटरों को दिव्यांग व्यक्ति के तौर पर मार्क करने के लिए आवेदन फॉर्म 8 के जरिए जमा कर सकते हैं।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि चुनावों को सुचारू रूप से कराने के लिए सही वोटर डेटा बहुत जरूरी है और सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी जानकारी वेरिफाई करें और 18 जनवरी की तय समय सीमा के अंदर जरूरी आवेदन जमा करें।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी