एसआईआर: पश्चिम बंगाल में 'तार्किक विसंगति' के लिए बीएलओ ने पत्नी को नोटिस भेजा
कोलकाता, 15 जनवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले के केतुग्राम के बाद, राज्य के हुगली जिले में एक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ने गुरुवार को अपनी पत्नी को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुनवाई का नोटिस भेजा।
तारकेश्वर नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 के निवासी राजशेखर मजूमदार, हुगली जिले के तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 248 के बीएलओ हैं।
गुरुवार को राजशेखर की पत्नी सुस्मिता मजूमदार के नाम से सुनवाई का नोटिस जारी किया गया है।
बीएलओ होने के नाते, राजशेखर को स्वयं नोटिस देना पड़ा।
सुस्मिता के पिता, सुब्रता चटर्जी, भारतीय सेना में कार्यरत थे। उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं था।
सुस्मिता के दादा भूपेंद्र चटर्जी का नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज था।
उनके दादा के मतदाता कार्ड की जानकारी के अनुसार, भूपेंद्र चटर्जी 177 जांगीपारा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 104 में क्रमांक 170 के मतदाता थे।
पिता का नाम मतदाता सूची में न होने के कारण, सुस्मिता ने एसआईआर फॉर्म में अपना नाम अपने दादा के नाम से जुड़वा लिया था।
हालांकि, सुस्मिता को सुनवाई का नोटिस भेजा गया, जिसमें कहा गया कि उनके और उनके दादा के बीच उम्र का अंतर केवल 40 वर्ष है।
हालांकि, 2002 की मतदाता सूची में सुष्मिता के दादा की आयु 81 वर्ष बताई गई है। उनका निधन 2010 में 89 वर्ष की आयु में हुआ था।
सुष्मिता की वर्तमान आयु 37 वर्ष है। इस गणना के अनुसार, दोनों के बीच आयु का अंतर 40 वर्ष नहीं बल्कि 52 वर्ष होना चाहिए।
इस घटना पर टिप्पणी करते हुए सुष्मिता के पति राजशेखर ने कहा कि यह गलती तकनीकी त्रुटि के कारण हुई है। इसके परिणामस्वरूप आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैंने स्वयं अपनी पत्नी को सुनवाई का नोटिस भेजा, जबकि उनकी मतदाता सूची में सब कुछ सही था।
राजशेखर ने कहा कि बीएलओ की ओर से कोई लापरवाही नहीं है। आम जनता चुनाव आयोग की लापरवाही के कारण परेशान हो रही है।
संयोगवश, बुधवार को पूर्वी बर्दवान जिले के केतुग्राम में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और वर्तमान में बीएलओ के पद पर कार्यरत देबशंकर चटर्जी ने अपनी पत्नी को सुनवाई का नोटिस भेजा।
उनके नाम से भी नोटिस जारी किया गया है।
बीएलओ देबशंकर ने बताया कि उनके पिता का नाम पुलकेंद्र चटर्जी है। 2002 की मतदाता सूची में नाम की वर्तनी सही थी, लेकिन इस बार 'तार्किक त्रुटि' के कारण उपनाम की वर्तनी गलत लिखी गई है। इसीलिए उन्हें सुनवाई का नोटिस मिला है।
--आईएएनएस
एमएस/