कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
तिरुवल्ला, 17 जनवरी (आईएएनएस)। तिरुवल्ला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी हफ्ते की शुरुआत में राहुल ममकूटथिल को रेप केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद ममकूटाथिल जेल में ही रहेंगे। दूसरी तरफ, उनकी लीगल टीम जमानत के लिए पथानामथिट्टा जिला कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है।
कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने ममकूटाथिल को आदतन अपराधी बताते हुए कहा कि वह पहले भी इसी तरह के दो मामलों में हाई कोर्ट से अस्थायी राहत पा चुके हैं।
सरकारी वकीलों ने कोर्ट को यह भी बताया कि और भी शिकायतें सामने आने की पूरी संभावना है। उन्होंने तर्क दिया कि इस स्टेज पर बेल देने से जांच पर बुरा असर पड़ सकता है और गवाहों को डराया जा सकता है।
यह फैसला जमानत याचिका पर बहस पूरी होने और कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के एक दिन बाद आया है। शुक्रवार को बंद कोर्टरूम में सुनवाई हुई थी।
माना जा रहा है कि कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) द्वारा सौंपी गई एक विस्तृत रिपोर्ट पर विचार किया है, जो आरोपों की जांच कर रही है।
सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि ममकूटाथिल के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं और उनके खिलाफ कम से कम दो अन्य यौन उत्पीड़न के मामले लंबित हैं। यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता का गोपनीय बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। आरोपी और महिला के बीच चैट रिकॉर्ड सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किए गए।
हालांकि, बचाव पक्ष ने कहा कि रिश्ता आपसी सहमति से था और तर्क दिया कि ममकूटाथिल से कोई खतरा नहीं है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे जांच में सहयोग करेंगे।
बता दें कि ममकूटाथिल को 11 जनवरी की आधी रात को पलक्कड़ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह पुलिस और न्यायिक हिरासत में है।
--आईएएनएस
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