पंजाब सरकार का फैसला, प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने वाला बिल पास
चंडीगढ़, 10 अगस्त (आईएएनएस)। प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाते हुए विधानसभा ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026' को सर्वसम्मति से ध्वनि मत से पारित कर दिया। इससे ज्यादा और अस्पष्ट तरीके से फीस वसूलने के खिलाफ छात्रों और अभिभावकों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी।
इस कानून के तहत, प्राइवेट स्कूलों को नए एकेडमिक सेशन में फीस 5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। माता-पिता से किसी भी मद में ली गई हर रकम को फीस माना जाएगा और उसे रेगुलेशन के दायरे में लाया जाएगा।
सरकार प्राइवेट स्कूलों का फोरेंसिक ऑडिट भी करेगी ताकि ज्यादा वसूली का पता लगाया जा सके और यह पक्का किया जा सके कि अतिरिक्त रकम माता-पिता को वापस की जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 50,000 रुपए, दूसरी बार 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और तीसरी बार एफिलिएशन रद्द कर दिया जाएगा।
पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कोविड-19 के दौरान, जब स्कूल बंद थे और गाड़ियां नहीं चल रही थीं, तब भी माता-पिता को ट्रांसपोर्ट फीस देने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब इस तरह का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। मान ने कहा कि उनकी सरकार न तो शिक्षा को कारोबार बनने देगी और न ही राज्य में शिक्षा माफिया को फलने-फूलने देगी।
विधानसभा ने इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स, रोजगार, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आठ बिल भी पास किए, जिससे राज्य में कानूनी और रेगुलेटरी ढांचा मजबूत हुआ।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा पेश किया गया 'पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) अमेंडमेंट बिल, 2026' बहुमत से पास हुआ। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा पेश किया गया 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) बिल, 2026' सर्वसम्मति से पास हुआ।
सदन ने यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन बिल भी पास किए: क्लाउड यूनिवर्सिटी, होशियारपुर बिल, 2026; एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी, पटियाला बिल, 2026; और फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी, पटियाला बिल, 2026। इन्हें शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पेश किया और बहुमत से पास किया गया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया 'पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026' बहुमत से पास हुआ। चीमा द्वारा ही पेश किया गया 'पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) बिल, 2026' भी सर्वसम्मति से पास हुआ।
पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री तरनप्रीत सिंह सौंद द्वारा पेश किया गया 'पंजाब पंचायती राज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' बहुमत से पास हुआ। वन और वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक द्वारा पेश किए गए 'पंजाब वृक्ष संरक्षण विधेयक, 2026' को भी बहुमत से पारित कर दिया गया।
--आईएएनएस
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