त्रिपुरा: 10 दिनों में नष्ट किए 30 लाख से अधिक गांजा के पौधे, कीमत 145 करोड़
अगरतला, 8 जनवरी (आईएएनएस)। त्रिपुरा के सेपाहिजाला जिले में सुरक्षा बलों ने हालिया अभियान में छह लाख और गांजे के पौधे नष्ट कर दिए। इससे सिर्फ 10 दिनों में कुल लगभग 30 लाख गांजे के पौधे नष्ट हो गए, जिनकी कीमत करीब 145 करोड़ रुपये थी। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार देर शाम तक चले दिन भर के जॉइंट ऑपरेशन में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने मिलकर लगभग 200 एकड़ जमीन पर 65 प्लॉट में उगाए गए लगभग छह लाख गांजे के छोटे पौधों को नष्ट कर दिया। नष्ट किए गए गांजे के पौधों की अनुमानित कीमत लगभग 36 करोड़ रुपए है।
त्रिपुरा पुलिस, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ), वन एवं जिला प्रशासन ने मिलकर सेपाहिजाला जिले के तीन पुलिस स्टेशन इलाकों, सोनमुरा, मेलागढ़ और कलामचौरा, के तहत धनपुर, इंदुरिया, कच्चाखला और धनमुरा गांवों में गांजे के पौधों को नष्ट कर दिया। यह जिला बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है।
असम राइफल्स की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह ऑपरेशन अवैध गतिविधियों को रोकने और क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर असम राइफल्स की लगातार सतर्कता और समन्वित प्रयासों को दिखाता है।
इससे पहले, सुरक्षा बलों ने दो अलग-अलग ऑपरेशन में सेपाहिजाला जिले में ही 414 एकड़ पहाड़ी जमीन पर फैले 23 लाख से ज्यादा गांजे के पौधे नष्ट कर दिए, जिनकी कीमत करीब 108 करोड़ रुपए थी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान, उनाकोटी, दक्षिण त्रिपुरा और खोवाई के दूसरे जिलों में भी कई लाख अवैध गांजे के पौधे नष्ट किए गए।
नशीले पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन का नेतृत्व जिला पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने किया। अवैध खेती में शामिल कई लोगों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई मौकों पर यह पाया गया है कि जंगल की जमीन और दूसरी सरकारी जमीन पर कब्जा करके गांजे की खेती की जा रही थी।
उन्होंने आगे कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए नशीले और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की खेती करना, रखना, बेचना, खरीदना या सेवन करना गैर-कानूनी है। अधिकारी ने बताया कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और 20 साल तक की जेल हो सकती है।
ड्रग्स के खिलाफ एक ऑपरेशन में बुधवार देर रात पुलिस ने खास इंटेलिजेंस के आधार पर, पश्चिम बंगाल रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक ट्रक से 12,600 बोतल एस्कुफ कफ सिरप, 16 हजार रुपए कैश और दो मोबाइल फोन जब्त किए।
इस जब्ती के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
--आईएएनएस
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