अहमदाबाद: एनसीबी ने जारी किया स्वैच्छिक आचार संहिता, रसायनों के दुरुपयोग पर लगेगी लगाम
अहमदाबाद, 16 जून (आईएएनएस)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने मंगलवार को रासायनिक और दवा उद्योग के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता जारी की। इसका उद्देश्य प्रीकर्सर रसायनों के अवैध रूप से नशीले पदार्थों के निर्माण में होने वाले दुरुपयोग को रोकना है।
अहमदाबाद में आयोजित एक सम्मेलन में गर्ग ने कहा कि भले ही कानून प्रवर्तन एजेंसियां रोकथाम और जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन केवल कार्रवाई से सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती जा सकती।
उन्होंने कहा कि रसायन क्षेत्र से जुड़े निर्माता, आयातक, निर्यातक, वितरक, परिवहनकर्ता और व्यापारी ऐसे संदिग्ध ऑर्डर, असामान्य खरीद पैटर्न, असामान्य खपत प्रवृत्तियों और अंतिम उपयोग को छिपाने के प्रयासों जैसे संकेतों की पहचान करने की स्थिति में होते हैं, जो दुरूपयोग किया जा सकता है।
उन्होंने रासायनिक उद्योग के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता भी जारी की, जो एक गाइडलाइन है। इसका उद्देश्य जिम्मेदार रासायनिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा मजबूत करना और संदिग्ध लेनदेन की जल्दी पहचान व रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना है।
एक बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस उन रसायनों के दुरुपयोग को रोकना था, जिनका उपयोग नशीले पदार्थों, साइकोट्रॉपिक पदार्थों और नए सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध निर्माण में किया जा सकता है।
इस सम्मेलन में एनसीबी और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही रासायनिक और दवा क्षेत्र के प्रमुख उद्योग संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
सम्मेलन में एनसीबी और सीबीएन के अधिकारियों ने सिंथेटिक ड्रग्स की बदलती स्थिति, अवैध निर्माण के नए रुझानों और प्रीकर्सर रसायनों के बढ़ते दुरुपयोग पर विस्तृत जानकारियां दीं।
प्रतिभागियों को बताया गया कि आपराधिक नेटवर्क लगातार वैकल्पिक रसायनों और विकल्पी प्रीकर्सर पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं ताकि नियंत्रण से बचा जा सके, इसलिए उद्योग की सतर्कता बेहद जरूरी है।
उद्योग प्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत किया और रासायनिक प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, ग्राहक जांच और स्वैच्छिक स्व-नियमन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।
उन्होंने कहा कि वैध रासायनिक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और वे इस कोड के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
गर्ग ने उद्योग से अपील की कि वे स्वेच्छा से इस मार्गदर्शन को अपनाएं और अपने आंतरिक अनुपालन सिस्टम, ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया, लेनदेन निगरानी और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था को मजबूत करें।
उन्होंने उद्योग को यह भी प्रोत्साहित किया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, असामान्य लेनदेन या बिना वैध कारण रसायनों की खरीद के प्रयासों की जानकारी तुरंत एनसीबी को दें।
यह स्वैच्छिक आचार संहिता केवल उन रसायनों के लिए नहीं है, जो एनडीपीएस के तहत नियंत्रित हैं, बल्कि उन अन्य रसायनों के लिए भी है, जिनका उपयोग सिंथेटिक ड्रग्स और नए साइकोएक्टिव पदार्थों के निर्माण में हो सकता है।
--आईएएनस
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