नई दिल्ली : 1.15 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने के आरोप में मां-बेटे गिरफ्तार
नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से साइबर ईस्ट पुलिस ने आरोपी मां-बेटे को गिरफ्तार किया है। इन पर एक फर्जी डिटेक्टिव एजेंसी की वेबसाइट चलाने और एक शिकायतकर्ता से 1.15 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
आरोपियों की पहचान गाजियाबाद की रहने वाली 45 वर्षीय पूनम सिंह और उनके 22 वर्षीय बेटे अर्णव सिंह के तौर पर हुई है।
पुलिस ने बताया कि दोनों एक फर्जी वेबसाइट चला रहे थे, जिसे असली डिटेक्टिव एजेंसी की वेबसाइट जैसा दिखने के लिए बनाया गया था।
यह मामला तब सामने आया जब डिटेक्टिव सर्विस की ऑनलाइन तलाश कर रहे भानु प्रताप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई। उन्हें यह फर्जी वेबसाइट मिली और उन्होंने मोबाइल नंबर के जरिए संपर्क किया। इसके बाद, डिटेक्टिव और जांच सर्विस देने के बहाने उनसे 1.15 लाख रुपए जमा कराए गए।
पुलिस के मुताबिक, ठगी की रकम पूनम सिंह के नाम पर खुले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते में जमा की गई और बाद में अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई। शिकायत के बाद, साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 319(2) और 340 के तहत ई-एफआईआर दर्ज की गई।
साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर पवन यादव की अगुवाई और ईस्ट जिले की एसीपी (ऑपरेशन्स) अमनदीप कौर की देखरेख में एक खास टीम बनाई गई।
जांच के दौरान, पुलिस ने फर्जी वेबसाइट, उससे जुड़े मोबाइल नंबरों, ईमेल आईडी, बातचीत की जानकारी और पैसों के लेन-देन का तकनीकी विश्लेषण किया। वेबसाइट चलाने वाले लोगों की पहचान करने के लिए डिजिटल और वित्तीय सुरागों को आपस में जोड़ा गया।
तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपियों का पता गाजियाबाद में चला, जहां छापेमारी की गई। अर्णव सिंह के खिलाफ सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किया गया।
पूनम सिंह का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि उस डिवाइस में कई मोबाइल नंबर थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल शिकायतकर्ता से बातचीत के लिए किया गया था। इसके बाद पूनम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने कहा कि कथित अपराध से जुड़े पूरे डिजिटल और फाइनेंशियल नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। पूनम सिंह का नाम पहले भी सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420 के तहत दर्ज एक मामले में आ चुका है।
साइबर ईस्ट पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे एडवांस पेमेंट करने से पहले वेबसाइट, सर्विस प्रोवाइडर, कॉन्टैक्ट नंबर और पेमेंट की जानकारी की सच्चाई की जांच कर लें।
--आईएएनएस
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