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मेघालय : नाबालिग सौतेली बेटी से यौन उत्पीड़न मामला, आरोपी को 30 वर्ष की कठोर कैद की सजा

 

शिलॉन्ग, 1 सितंबर (आईएएनएस)। मेघालय की एक अदालत ने मंगलवार को व्यक्ति को नाबालिग सौतेली बेटी के साथ यौन शोषण करने के मामले में 30 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। यह मामला 2020 में पूर्वी खासी हिल्स जिले में दर्ज किया गया था।

शिलॉन्ग की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने, जिसकी अध्यक्षता स्पेशल जज (पॉक्सो) एम.के. लिंगदोह कर रहे थे, 28 अगस्त को टेरेन मॉलिह को मॉन्गैप पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में दोषी ठहराया।

ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस सुपरिटेंडेंट विवेक स्यिम के अनुसार, यह मामला 7 दिसंबर 2020 को दर्ज किया गया था। इसमें मॉलिह पर नाबालिग सौतेली बेटी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

जांच के दौरान मॉलिह को गिरफ्तार किया गया और बाद में पुलिस ने 5 फरवरी 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने मॉलिह को पॉक्सो अधिनियम की धाराओं 4, 6, 8 और 10 के तहत दोषी ठहराया और अपराधों के लिए अलग-अलग सजा सुनाई।

धारा 4 के तहत, उसे 20 वर्ष की जेल और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में, उसे अतिरिक्त तीन महीने की साधारण जेल की सजा काटनी होगी।

धारा 6 के तहत अपराध के लिए, कोर्ट ने 30 वर्ष की कठोर कारावास और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त चार महीने की जेल होगी।

कोर्ट ने उसे धारा 8 के तहत पांच वर्ष की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त साधारण जेल की सजा तय की गई है।

धारा 10 के तहत, मॉलिह को सात वर्ष की जेल और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त साधारण जेल की सजा का प्रावधान किया गया।

पुलिस ने बताया कि बाकी बची सजा तय करते समय कोर्ट ने दोषी द्वारा पहले ही हिरासत में बिताई गई अवधि पर विचार किया। मॉलिह पहले ही हिरासत में तीन वर्ष, 11 महीने और 28 दिन बिता चुका था। पुलिस के अनुसार, मॉलिह को अब जेल में 26 वर्ष बिताने होंगे।

इस मामले की जांच महिला पुलिस सब-इंस्पेक्टर एल. खारजाना ने की, जो वर्तमान में ईस्ट खासी हिल्स के महिला पुलिस स्टेशन में तैनात हैं।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम