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गुजरात में होटलों और ढाबों पर छापेमारी, 1.40 लाख रुपए का जुर्माना और 615 किलो खाना नष्ट

 

गांधीनगर, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। गुजरात में बड़े स्तर पर होटलों और ढाबों समेत सैकड़ों भोजनालयों पर छापेमारी हुई है। इस दौरान अलग-अलग 17 होटलों और भोजनालयों पर 1.40 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। वहीं लगभग 615 किलोग्राम खराब क्वालिटी का खाना नष्ट किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों और स्ट्रीट फूड स्टॉलों में पनीर (भारतीय कॉटेज चीज) और एनालॉग पनीर के इस्तेमाल में खाने की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। गुजरात भर में कुल 347 जगहों का निरीक्षण किया गया, जिनमें रेस्टोरेंट, ढाबे और खाने के स्टॉल शामिल थे।

अधिकारियों के अनुसार, सही जानकारी न दिखाने के लिए जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया, उनमें अहमदाबाद के होटल भी शामिल थे। वहीं, सूरत नगर निगम और राजकोट नगर निगम ने क्रमशः 52,300 रुपए और 3,600 रुपए का जुर्माना लगाया।

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (एफडीसीए) ने 4 अप्रैल को एक आदेश जारी कर सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया कि वे साफ तौर पर बताएं कि वे दूध से बना पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं या वनस्पति वसा, स्टार्च या अन्य चीजों से बना एनालॉग पनीर।

आदेश में कहा गया, "दूसरी चीजों से बने उत्पादों पर 'पनीर' का लेबल नहीं लगाया जाना चाहिए और न ही उन्हें 'पनीर' के तौर पर बेचा जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें 'पनीर एनालॉग' या 'एनालॉग' के तौर पर बताया जाना चाहिए।"

अधिकारियों ने कहा कि ग्राहकों को गुमराह करने या गलत जानकारी देने की किसी भी कोशिश को नियम का उल्लंघन माना जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम दिखाते हैं कि गुजरात भर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता लगातार बनी हुई है।

--आईएएनएस

डीसीएच/