×

दिल्ली सरकार ने शालीमार बाग में सड़क चौड़ीकरण के लिए 143 अवैध ढांचों को गिराना शुरू किया

 

नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने रविवार को शालीमार बाग के हैदरपुर गांव क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग पर अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए एक व्यापक विध्वंस अभियान चलाया।

मध्य-उत्तर जिले के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) एसएस परिहार ने कहा कि यह कार्रवाई अदालत के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है।

उन्होंने बताया कि 10 जनवरी, 2026 को किए गए संयुक्त सर्वेक्षण में पाया गया कि निर्धारित 30 मीटर के सार्वजनिक मार्ग के भीतर कुल 143 अनाधिकृत स्थायी (पक्के) निर्माण मौजूद हैं।

उन्होंने बताया कि विवादित भूमि सरकारी अधिग्रहण की गई भूमि है, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की मास्टर प्लान में सार्वजनिक सड़क के रूप में नामित किया गया है और यह सड़क संख्या 320 के निर्धारित मार्ग अधिकार का हिस्सा है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक नामित क्षेत्र में स्थित सभी अवैध निर्माणों को हटा नहीं दिया जाता और सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा दी जाती।

उन्होंने कहा कि यह सड़क शालीमार बाग रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी) को आउटर रिंग रोड से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण यातायात गलियारे का हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि यह मार्ग रिंग रोड, आजादपुर, शालीमार बाग और आसपास के बड़े आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों को जोड़ता है, और अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और विकासशील प्रशासनिक परिसरों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

उन्होंने आगे कहा कि अतिक्रमणों के कारण सड़क की वर्तमान चौड़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे नियमित रूप से यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में कठिनाई होती है।

डीएम के अनुसार, दिल्ली के नियोजित विकास के लिए वर्ष 1959 और 1961 में अधिसूचनाओं के माध्यम से संबंधित भूमि का अधिग्रहण शुरू किया गया था।

भूमि अधिग्रहण की घोषणा वर्ष 1966 में जारी की गई थी, और अवार्ड संख्या 40/1980-81 और 50/1980-81 वर्ष 1980 में घोषित किए गए थे। भूमि का कब्जा जुलाई 1980 में लिया गया था, और शेष मुआवजा राशि भी वर्ष 1981 में जमा कर दी गई थी। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया चार दशक से भी अधिक समय पहले पूरी हो चुकी थी।

परिहार ने बताया कि 2025 में, डीडीए, राजस्व विभाग, भूमि एवं भवन विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से टोटल स्टेशन मेथड (टीएसएम) तकनीक का उपयोग करके भूमि का वैज्ञानिक सीमांकन किया गया था।

उन्होंने कहा कि 10 जनवरी, 2026 को किए गए संयुक्त सर्वेक्षण में पाया गया कि निर्धारित 30 मीटर के राइट ऑफ वे के भीतर कुल 143 अनधिकृत स्थायी (पक्के) निर्माण मौजूद हैं।

उन्होंने बताया कि इसमें से मौजूदा सड़क लगभग 19.5 मीटर के क्षेत्र में स्थित है, जबकि लगभग 10.5 मीटर का क्षेत्र अतिक्रमण के कारण अवरुद्ध है।

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने परियोजना के क्रियान्वयन में न्यूनतम विस्थापन के सिद्धांत को अपनाया है। हालांकि स्वीकृत मार्ग का अधिकार 30 मीटर है, लेकिन वर्तमान चरण में केवल आवश्यक 10.5 मीटर क्षेत्र में ही कार्रवाई की जा रही है ताकि जनहित और न्यूनतम विस्थापन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अधिकतम संरचनाओं को बचाया जा सके।

डीएम ने बताया कि जनवरी 2026 में प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। ये सूचनाएं प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गईं। सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 20 मार्च 2026 को एक आदेश पारित किया गया।

--आईएएनएस

एमएस/