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चांदिवली में ईवीएम जांच पर महाराष्ट्र सीईओ का स्पष्टीकरण, दावे को बताया गलत

 

मुंबई, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने शुक्रवार को मुंबई उपनगरीय जिले के चांदिवली विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के निरीक्षण से जुड़ी रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण जारी किया।

यह स्पष्टीकरण कांग्रेस के पूर्व मंत्री नसीम खान के दावों के बाद आया है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार किसी अदालत ने चांदिवली में ईवीएम की जांच और निरीक्षण की अनुमति दी है, जहां वे 2024 का विधानसभा चुनाव हार गए थे।

सीईओ के कार्यालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्टें, जिनमें यह सुझाव दिया गया था कि महाराष्ट्र में यह अपनी तरह का पहला सत्यापन था, तथ्यात्मक रूप से गलत थीं। उन्होंने बताया कि फरवरी और अगस्त 2025 के बीच राज्य भर में 17 उम्मीदवारों के लिए इसी तरह की सत्यापन प्रक्रियाएं पहले ही पूरी की जा चुकी थीं।

कार्यालय ने कहा कि न्यायिक आदेशों के अनुसार, 16 अप्रैल, 2026 को 168-चांदिवली विधानसभा क्षेत्र में 20 ईवीएम का सत्यापन-'डायग्नोस्टिक चेक' का उपयोग करके ईवीएम जांच और सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने 2024 और 2025 में दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें चुनाव में दूसरा या तीसरा स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को ईवीएम सत्यापन का अनुरोध करने की अनुमति दी गई।

औपचारिक आवेदन जमा करने और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, यह प्रक्रिया किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग की गई कुल ईवीएम में से 5 प्रतिशत तक का सत्यापन करने की अनुमति देती है, जो या तो 'मॉक पोल' या 'डायग्नोस्टिक चेक' के माध्यम से किया जाता है।

2024 के महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा चुनावों के संबंध में, 17 उम्मीदवारों ने ऐसे सत्यापन के लिए आवेदन किया था, जो बाद में फरवरी और अगस्त 2025 के बीच उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पूरा किया गया।

विज्ञप्ति में यह भी जोड़ा गया कि नसीम खान ने आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद नवंबर 2024 में सत्यापन के लिए एक आवेदन जमा किया था। हालांकि, उस समय हाई कोर्ट में उनके द्वारा दायर एक चुनाव याचिका लंबित थी, इसलिए सत्यापन तुरंत नहीं किया जा सका, क्योंकि ऐसे मामलों में अदालत की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।

सीईओ ने बताया कि उनके अनुरोध के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फरवरी 2026 में चांदिवली निर्वाचन क्षेत्र में 2024 के विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम के सत्यापन की अनुमति दे दी।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम