क्या आगे बढ़ी PAN और आधार लिंकिंग की डेडलाइन या नहीं ? यहाँ दूर करे अपनी शंका
जैसे ही देश 2026 में आया, लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल था: क्या पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है? सोशल मीडिया और फॉरवर्ड किए गए मैसेज से कन्फ्यूजन और बढ़ गया है। सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सीधे आपकी बैंकिंग और टैक्स से जुड़ी एक्टिविटीज़ पर असर डालता है।
क्या डेडलाइन बढ़ाई गई है या नहीं?
अब तक, सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाने के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने डेडलाइन तक लिंकिंग पूरी नहीं की है, उनके पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से इनएक्टिव हो सकते हैं। ऐसे पैन को इनएक्टिव माना जाता है।
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है तो इसका क्या मतलब है?
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो कई ज़रूरी कामों पर असर पड़ सकता है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको कई बैंक ट्रांजैक्शन में दिक्कतें आ सकती हैं, और कुछ सरकारी सेवाओं तक आपकी पहुंच सस्पेंड हो सकती है। इसके अलावा, पैन की ज़रूरत वाली कोई भी एक्टिविटी रुक सकती है।
अपने पैन का स्टेटस तुरंत कैसे चेक करें
अगर आपको पक्का नहीं पता कि आपका पैन अभी भी एक्टिव है या नहीं, तो देर न करें। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से अपने पैन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन नंबर, जन्मतिथि और OTP वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर चाहिए होगा। सही जानकारी डालने के बाद, आपके पैन का स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।
अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो गया है तो क्या करें
अगर चेक करने पर पता चलता है कि आपका पैन इनएक्टिव है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपको तय लेट फीस देनी होगी। फीस देने के बाद, आपको लिंकिंग प्रोसेस पूरा करना होगा। इसके बाद आपका पैन फिर से एक्टिवेट हो सकता है, हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है।
फिर से एक्टिवेट होने में कितना समय लगता है?
लेट फीस देने और पैन-आधार लिंकिंग पूरी करने के बाद, पैन को फिर से एक्टिव होने में आमतौर पर कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते लग सकते हैं। इस बीच, जहां भी पैन का इस्तेमाल होता है, वहां ज़्यादा टैक्स कटौती जैसे नियम लागू रह सकते हैं।