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Government Scheme for Widows: हर महीने मिलती है पेंशन, जानिए कौन उठा सकता है लाभ और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

 

ज़्यादातर महिलाओं के लिए, पति की मौत के बाद घर का खर्च चलाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसी ज़रूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए, केंद्र सरकार 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना' (IGNWPS) चलाती है। यह योजना 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) के तहत काम करती है, जो पात्र विधवाओं को हर महीने पेंशन देती है। अगर आपके इलाके में कोई ऐसी विधवा है जो इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहती है, तो इसके लिए ज़रूरी योग्यता, ज़रूरी दस्तावेज़ और आवेदन करने का तरीका जानना ज़रूरी है।

IGNWPS क्या है?

'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना' (IGNWPS) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मकसद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की विधवाओं को हर महीने आर्थिक मदद देना है, ताकि वे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली महिलाओं को भी इस योजना का फ़ायदा मिलता है।

पेंशन कितनी मिलती है?

40 से 79 साल की उम्र की विधवाओं को हर महीने ₹300 की पेंशन मिलती है।

80 साल और उससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने ₹500 मिलते हैं।

कई राज्य सरकारें भी अतिरिक्त राशि देती हैं, जिससे कुल पेंशन की रकम बढ़ सकती है।

इस योजना का फ़ायदा कौन उठा सकता है?

महिला विधवा होनी चाहिए।

उसकी उम्र 40 से 79 साल के बीच होनी चाहिए।

परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आना चाहिए।

आवेदन करने वाली महिला भारतीय नागरिक होनी चाहिए।

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़:

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
BPL कार्ड
उम्र का सबूत
आधार कार्ड
राशन कार्ड या वोटर ID
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
मोबाइल नंबर

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Umang ऐप या पोर्टल पर जाएं।

लॉग इन करें या नया अकाउंट बनाएं।

IGNWPS योजना खोजें।

आवेदन फ़ॉर्म भरें।

ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।

आवेदन जमा करें और रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।

पेंशन का पैसा कैसे मिलता है? 
इस योजना के तहत, पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक या पोस्ट ऑफ़िस अकाउंट में 'डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र' (DBT) के ज़रिए भेजी जाती है। इसके लिए, आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए।