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स्टार्टअप और छोटे कारोबार के लिए सुनहरा मौका! सरकार दे रही ₹25 लाख तक का लोन, जाने आवेदन का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

 

अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से रुक रहे हैं, तो केंद्र सरकार का 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) एक बड़ा मौका देता है। यह केंद्र सरकार की एक अहम और महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मुख्य मकसद देश में रोज़गार के नए मौके पैदा करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस प्रोग्राम के ज़रिए सरकार बैंकों से लोन दिलाने में मदद करती है और अच्छी-खासी सब्सिडी देती है, जिससे नए उद्यमियों पर आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम क्या है?

PMEGP एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। यह पूरा प्रोग्राम केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की देखरेख में काम करता है। यह नए सूक्ष्म उद्यम (micro-enterprises) शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देता है। इसका खास मकसद ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले बेरोज़गार युवाओं को अपना बिज़नेस शुरू करने में पूरी मदद करना है।

सरकार कितनी सब्सिडी देती है?

PMEGP स्कीम के तहत सब्सिडी की रकम आवेदक की कैटेगरी और बिज़नेस की जगह के आधार पर अलग-अलग होती है:

सामान्य कैटेगरी: अगर कोई आवेदक शहरी इलाके में बिज़नेस शुरू करता है, तो उसे 15% सब्सिडी मिलती है। वहीं, ग्रामीण इलाके में बिज़नेस शुरू करने पर 25% सब्सिडी दी जाती है।

विशेष कैटेगरी: इस कैटेगरी में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग शामिल हैं। उन्हें शहरी इलाकों में 25% और ग्रामीण इलाकों में 35% तक की अच्छी-खासी सब्सिडी का फ़ायदा मिलता है।

स्कीम के तहत प्रोजेक्ट की अधिकतम लागत
सरकार ने इस स्कीम के तहत बिज़नेस शुरू करने के लिए एक खास अधिकतम सीमा तय की है:

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो अधिकतम ₹25 लाख का प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है।

सर्विस सेक्टर: अगर आप सर्विस सेक्टर में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो अधिकतम प्रोजेक्ट सीमा ₹10 लाख तय की गई है।

कौन अप्लाई कर सकता है? इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए सरकार ने कुछ खास योग्यता शर्तें तय की हैं:

आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।

₹10 लाख से ज़्यादा के प्रोजेक्ट के लिए, आवेदक का कम से कम 8वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है।

यह स्कीम सिर्फ़ नए बिज़नेस शुरू करने के लिए है; पहले से चल रहे बिज़नेस इसके लिए योग्य नहीं हैं। अकेले आवेदन करने वालों के अलावा, स्वयं-सहायता समूह (SHG) और ट्रस्ट भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

किन क्षेत्रों में बिज़नेस शुरू किया जा सकता है?

इस योजना के तहत कई तरह के छोटे और मध्यम आकार के बिज़नेस शुरू किए जा सकते हैं, जैसे:

मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स: लकड़ी का फर्नीचर बनाना, मशीन के पार्ट्स बनाना, आदि।

फ़ूड प्रोसेसिंग: खाने-पीने की चीज़ें बनाने से जुड़े काम।

हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग: हाथ से बनी चीज़ें और पारंपरिक उत्पाद।

सर्विस सेक्टर: ब्यूटी पार्लर या सैलून, रिपेयर की दुकानें और दूसरी छोटी रिटेल दुकानें।

आवेदन की पूरी प्रक्रिया
PMEGP योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे आप घर बैठे पूरा कर सकते हैं:

सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

वहाँ दिए गए ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म को ध्यान से भरें।

पोर्टल पर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करें।

वेबसाइट पर सभी ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करें।

इसके बाद, इंटरव्यू या स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होगी और बैंक आपके लोन को मंज़ूरी देगा।

लोन मंज़ूर होने के बाद, सब्सिडी की रकम सीधे बैंक द्वारा जारी कर दी जाएगी।