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गोवा में 278 करोड़ के भूमि घोटाले में ईडी की चार्जशीट, मुख्य आरोपी सिद्धीक खान पर शिकंजा

 

पणजी, 14 सितंबर (आईएएनएस)। गोवा में करीब 278 करोड़ रुपये की कथित भूमि हड़पने और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्य आरोपी सिद्धीक उर्फ सुलेमान खान के खिलाफ विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) दाखिल की है।

ईडी की पणजी जोनल कार्यालय ने 11 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह शिकायत उत्तर गोवा के मर्सेस स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में दायर की।

ईडी ने बताया कि जांच गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम (लैंड ग्रैबिंग) द्वारा दाखिल चार चार्जशीट के आधार पर शुरू की गई थी। ये मामले मापुसा और वालपोई पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर से जुड़े हैं।

जांच में सामने आया कि सिद्धीक उर्फ सुलेमान खान कथित तौर पर एक आदतन अपराधी है और उसने उत्तर गोवा की बहुमूल्य अचल संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने के लिए आपराधिक साजिश रची। इसके लिए फर्जी बिक्री विलेख (सेल डीड) तैयार किए गए और बारदेज व वालपोई के उप-पंजीयक कार्यालयों के रिकॉर्ड में नकली स्टांप और सील की मदद से उन्हें दर्ज कराया गया।

ईडी के अनुसार, आरोपी ने कब्जाई गई संपत्तियों पर फर्जी दावे के जरिए धन अर्जित किया और उस रकम को तीसरे पक्षों व बेनामी खाताधारकों के बैंक खातों तथा दूसरे पैन कार्ड के जरिए संचालित एक साझेदारी फर्म के माध्यम से घुमाया। बाद में बड़ी मात्रा में रकम को नकदी में बदलकर अपराध से अर्जित आय को वैध दिखाने की कोशिश की गई।

जांच के दौरान ईडी ने लगभग 278 करोड़ रुपये मूल्य की कब्जाई गई अचल संपत्तियों को अपराध से अर्जित आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) मानते हुए पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सिद्धीक उर्फ सुलेमान खान को 16 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था। ईडी हिरासत समाप्त होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और फिलहाल वह कोलवाले केंद्रीय जेल में बंद है। ईडी ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीएससी