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ईडी ने जूम डेवलपर्स घोटाले में बैंकों को 180.87 करोड़ रुपए की संपत्ति दिलाई वापस

 

भोपाल, 18 जनवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भोपाल जोनल कार्यालय ने जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बैंकों के पक्ष में 180.87 करोड़ रुपए की संपत्तियों की वापसी सुनिश्चित की है। यह आदेश इंदौर की विशेष अदालत (पीएमएलए) ने 17 जनवरी को दिया।

इनमें से 106.5 करोड़ रुपए मूल्य की तीन संपत्तियां पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व वाले बैंक समूह को लौटाई गई हैं, जबकि 74.37 करोड़ रुपए की 21 संपत्तियां आईडीबीआई बैंक को वापस की गई हैं।

यह मामला जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक विजय मदनलाल चौधरी और बिहारी लाल केजरीवाल सहित अन्य आरोपियों से जुड़ा है। सीबीआई ने इनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं 120बी और 420 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि इन्होंने पीएनबी के नेतृत्व वाले 22 बैंकों के समूह से करीब 2,650 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की।

जांच में सामने आया कि कंपनी ने विदेशी कंपनियों को इंजीनियरिंग सेवाएं देने के नाम पर कागजी अनुबंध दिखाकर विदेशी मध्यस्थों के पक्ष में बैंक गारंटी के जरिए ऋण लिया। बाद में इस रकम को समूह की अन्य कंपनियों, ट्रस्टों और विदेशी संस्थाओं में भेज दिया गया।

जांच में यह भी पाया गया कि इन विदेशी मध्यस्थों को वास्तव में जेडडीपीएल के निदेशक विजय मदनलाल चौधरी ही संभाल रहे थे। ईडी ने इस मामले में संबंधित संपत्तियों को पहले अस्थायी रूप से जब्त किया था, जिसे बाद में अदालत ने पुष्टि कर दी। इस केस में 2015, 2017 और 2022 में तीन अभियोजन शिकायतें दाखिल की गई थीं, जिन पर विशेष अदालत ने संज्ञान लिया।

पीएनबी ने 23 जनवरी 2025 को बैंक समूह की ओर से संपत्तियों की वापसी के लिए आवेदन किया था, जबकि आईडीबीआई बैंक ने अलग से आवेदन दिया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बैंकों के पक्ष में संपत्ति लौटाने का आदेश दिया। ईडी ने बताया कि मामले की आगे की जांच अभी जारी है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम