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दिल्ली-महाराष्ट्र में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, लाखों नाम बाहर; वीडियो में जाने 30 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका

 

दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत सोमवार, 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर रोल जारी कर दिया गया। दोनों राज्यों की प्रारंभिक मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम शामिल नहीं किए गए हैं। दिल्ली में करीब 47.7 लाख और महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर बताए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, यह अंतिम सूची नहीं है और जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उन्हें दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है।

दिल्ली में 47 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर

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दिल्ली में कुल करीब 1.45 करोड़ मतदाता हैं। SIR के बाद जारी ड्राफ्ट रोल में करीब 97.5 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि लगभग 47.7 लाख नाम फिलहाल सूची में नहीं हैं। यह संख्या दिल्ली के कुल मतदाताओं की करीब एक-तिहाई है।ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने के पीछे अलग-अलग कारण बताए गए हैं। इनमें फॉर्म जमा नहीं होना, मतदाता का अनुपस्थित होना, दूसरे स्थान पर चले जाना, मृत्यु, डुप्लिकेट एंट्री और अन्य सत्यापन संबंधी मामले शामिल हैं। कुछ मामलों में डिजिटाइजेशन और दस्तावेजों से जुड़ी तकनीकी वजहों से भी नाम फिलहाल ड्राफ्ट रोल में नहीं आ पाए हैं।

महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता प्रभावित

महाराष्ट्र में भी SIR के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम शामिल नहीं हैं। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 2.06 से 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल से बाहर हैं।अधिकारियों की ओर से ऐसे नामों के पीछे मृत, स्थानांतरित, डुप्लिकेट और अन्य कारणों को जिम्मेदार बताया गया है। हालांकि, जिन लोगों का नाम गलती से छूट गया है, उनके लिए दावा दाखिल कर सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया खुली है।

30 सितंबर तक दावा और आपत्ति

ड्राफ्ट वोटर रोल में नाम नहीं मिलने वाले पात्र मतदाता 30 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली में नाम जोड़ने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा दाखिल किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट रोल अंतिम मतदाता सूची नहीं है और इस चरण में छूटे हुए योग्य मतदाताओं को अपना नाम शामिल कराने का अवसर मिलेगा।दावों, आपत्तियों और संबंधित नोटिस की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के आधार पर अंतिम मतदाता सूची तैयार होगी।

4 नवंबर को जारी होगी अंतिम सूची

SIR की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसलिए ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं मिलने वाले मतदाताओं के पास अभी अपनी पात्रता साबित करने और नाम सूची में शामिल कराने का अवसर है।चुनाव आयोग के मुताबिक, SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट जैसी प्रविष्टियों को हटाकर सूची को अधिक सटीक बनाना है। हालांकि, बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होने के कारण इस प्रक्रिया पर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस भी तेज हो गई है। अंतिम सूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि दावे और आपत्तियों के बाद कितने नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल किए जाते हैं।