डोडा: वीपीएन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के आरोप में दो शख्स पर एफआईआर
डोडा, 27 दिसंबर (आईएएनएस)। डोडा पुलिस ने जिला जज द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए वीपीएन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई 27 दिसंबर को पुलिस स्टेशन डोडा के क्षेत्र में पुलिस पोस्ट भगला भरथ की रूटीन गश्त के दौरान की गई।
पुलिस के अनुसार, गश्त के दौरान लगभग साढ़े तीन बजे पुलिस पार्टी बगला मेन मार्केट पहुंची, जहां एक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन पर वीपीएन एप्लीकेशन का उपयोगकरते पाया गया। भगला भरथ पुलिस पोस्ट के इंचार्ज द्वारा जब इस संबंध में पूछताछ की गई, तो व्यक्ति संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। उसे हिरासत में लेकर पुलिस पोस्ट लाया गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान खालिद अबरार पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला बट, निवासी बगला भरथ के रूप में बताई।
डोडा जिला जज द्वारा वीपीएन एप्लीकेशन के उपयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए खालिद को कानूनी आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। पुलिस पोस्ट भगला भरथ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस स्टेशन डोडा में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई।
इसी तरह, मोहम्मद इरफान पुत्र अब्दुल लतीफ, निवासी टेंडला, तहसील चिल्ली को भी वीपीएन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। इसके बाद पुलिस स्टेशन गंडोह में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दोनों मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और उपयोगकर्ता का आईपी एड्रेस छुपाता है। यह उपयोगकर्ताओं की ब्राउजिंग गतिविधियों, पहचान और स्थान को छुपाने में मदद करता है। हालांकि, बड़ी संख्या में लोग इसका गलत इस्तेमाल कर साइबर फ्रॉड जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में अपराधियों की पहचान करना और ट्रैक करना और मुश्किल हो जाता है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म का कानूनी और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल न हों।
--आईएएनएस
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