प्रेम विवाह के बाद हुई चर्चित हत्या मामले में बड़ा फैसला: जिला कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को किया बरी
पांच साल पहले प्रेम विवाह के बाद हुई चर्चित हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने अर्जुन वास्केल, रमेश वास्केल, दिनेश वास्केल, मुकेश वास्केल और महेश गोयल को सबूतों के अभाव और अभियोजन पक्ष के आरोप सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया।
यह मामला प्रेम विवाह के बाद हुई हत्या को लेकर काफी चर्चाओं में रहा था। घटना के बाद पुलिस ने जांच करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखे। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए गवाहों और साक्ष्यों का हवाला दिया, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए आरोपियों को झूठा फंसाए जाने की दलील दी।
लंबी सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद जिला कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका। इसके आधार पर अदालत ने सभी पांच आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।
फैसले के बाद आरोपियों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं, यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि अभियोजन पक्ष को अदालत के फैसले पर आपत्ति होती है, तो वह उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प चुन सकता है।
इस फैसले के साथ पांच वर्षों से चल रहे इस चर्चित मामले का जिला अदालत में फिलहाल पटाक्षेप हो गया है। हालांकि, आगे की कानूनी प्रक्रिया अभियोजन पक्ष के अगले कदम पर निर्भर करेगी।