दिल्ली: सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाला युवक गिरफ्तार
नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्टाग्राम पर देसी कट्टा लहराते हुए वीडियो और स्टोरी अपलोड कर अपने इलाके और हमउम्र युवाओं के बीच दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस संबंध में चांदनी महल थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार, 16 जून 2026 को पीपी तुर्कमान गेट के इंचार्ज को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक इंस्टाग्राम पर देशी पिस्तौल के साथ वीडियो और स्टोरी पोस्ट कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई और मामले की जानकारी थाना चांदनी महल को दी गई।
सूचना के आधार पर एसआई नरेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी तुर्कमान गेट के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में एएसआई बाबूलाल, हेड कांस्टेबल योगेंद्र, हेड कांस्टेबल नितिन, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल सौरव और कांस्टेबल अंकित शामिल थे। पूरी कार्रवाई थाना चांदनी महल के एसएचओ और एसीपी दरियागंज की निगरानी में की गई। पुलिस टीम ने फाटक तेलियान इलाके में छापेमारी कर संदिग्ध युवक को तलाश कर हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह एक पिज्जा आउटलेट में काम करता है, जहां वह पिज्जा तैयार करने के साथ-साथ उसकी डिलीवरी भी करता है। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने इंस्टाग्राम पर हथियार के साथ वीडियो और स्टोरी केवल लोगों में डर पैदा करने, अपनी छवि मजबूत करने और अपने हमउम्र युवाओं तथा स्थानीय लोगों के बीच दबदबा स्थापित करने के उद्देश्य से अपलोड की थीं।
पूछताछ में आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि उसने हथियार अपने घर में छिपाकर रखा हुआ है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, जहां से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने हथियार और कारतूस को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जायद (उम्र 18 वर्ष 4 माह), निवासी तुर्कमान गेट, दिल्ली के रूप में हुई है।
इस संबंध में थाना चांदनी महल में एफआईआर संख्या 356/26 दिनांक 16 जून 2026 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने अवैध हथियार कहां से हासिल किया और क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं।
--आईएएनएस
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