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दिल्ली पुलिस ने रेलवे लाइन के पास से अवैध जुआ रैकेट का किया भंडाफोड़, सात गिरफ्तार

 

नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के ऑपरेशंस सेल की टीम ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली कैंट रेलवे लाइन के पास चल रहे एक जुआ रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने सात जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से नकदी सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। सूचना में बताया गया था कि ‘राजा’ नाम का व्यक्ति अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली कैंट क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास जुए का संचालन कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर राम कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो एसीपी ऑपरेशंस की निगरानी में काम कर रही थी।

टीम ने पहले इलाके में स्थानीय स्तर पर जांच और पूछताछ की तथा सूचना की पुष्टि होने के बाद एक सुनियोजित तरीके से छापा मारा। मौके पर सात लोग नंबरिंग पैड के माध्यम से जुआ खेलते हुए पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सलीम खान उर्फ राजा (40), जासिम खान (29), अभिषेक (22), सन्नी कुमार (40), पवन (48), रमेश चंद (52) और मोहम्मद बाशिम (26) के रूप में हुई है।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 36,050 रुपए की दांव की रकम, एक फ्लेक्स चार्ट, दो बॉल पेन, दो नोट पैड, एक कैलकुलेटर और तीन कार्बन पेपर बरामद किए। बरामद सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि मौके पर संगठित तरीके से जुआ संचालित किया जा रहा था।

पूछताछ में मुख्य आरोपी सलीम उर्फ राजा ने स्वीकार किया कि वह इस जुआ रैकेट का संचालन करता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वह पहले भी जुआ अधिनियम के तहत तीन मामलों में शामिल रह चुका है, जो डबरी, बिंदापुर और दिल्ली कैंट थानों में दर्ज हैं।

इस मामले में दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट की धारा 12/9/55 के तहत एफआईआर संख्या 233/26 दर्ज की गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामद सामान को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य संभावित लोगों और नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इनके गैंग का पता लगाने के लिए टीम का गठन किया गया है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

--आईएएनएस

एसएके/एएस