वाइफ स्वैपिंग और गैंगरेप के आरोपी को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार, जानें पूरा मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की अदला-बदली के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस व्यक्ति पर ऐसे गंभीर आरोप उसकी अपनी पत्नी ने ही लगाए हैं। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने निकुंद कुमार झा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस गंभीर आरोप के अलावा शिकायतकर्ता के बयान में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के आरोप भी शामिल हैं। अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पहले अग्रिम जमानत मिलने के बाद आवेदक ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया था और टेक्स्ट चैट की थी, जिसकी प्रतियां रिकॉर्ड में हैं।
क्या कहा कोर्ट ने?
कोर्ट ने कहा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह टेक्स्ट चैट आरोपी ने एक नए सिम कार्ड के जरिए फर्जी नाम से की थी, लेकिन जांच में पाया गया कि उक्त सिम उसके नाम पर पंजीकृत है। आरोपी/आवेदक ने सत्र न्यायालय के समक्ष यह बात स्वीकार की। अवकाश पीठ ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं लगता।
क्या है पूरा मामला?
निकुंद कुमार झा ने उत्तरी दिल्ली के केएन काटजू मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में नियमित जमानत मांगी है, जिसमें भारतीय दंड संहिता के तहत क्रूरता और आपराधिक विश्वासघात के अपराध शामिल हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज शिकायतकर्ता के बयान के मद्देनजर बलात्कार, जहर या नशीली दवा देकर अपराध करना, यौन उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार के अलावा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध भी शामिल हैं।
'झूठे मामले में फंसाने का आरोप'
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा और अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त पीपी अमन उस्मान पेश हुए। आवेदक ने आरोप लगाया कि आरोप वैवाहिक विवादों से संबंधित थे और उसे झूठे मामले में फंसाया गया था। अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि शर्तों के उल्लंघन के कारण आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
पीड़िता ने क्या कहा?
इसके अलावा कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप वैवाहिक विवादों से संबंधित रूढ़िवादी आरोप नहीं हैं। आरोपी शिकायतकर्ता का पति है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसका देवर उसे गलत तरीके से छूकर उसका यौन शोषण करता था, लेकिन जब भी उसने अपने पति से इसकी शिकायत की, तो उसने उसे अनदेखा करने को कहा।
'दोस्तों ने होटल में मेरे साथ छेड़छाड़ की...'
पीड़िता के आरोप के मुताबिक, आरोपी ने ब्लेड से उसके हाथों को घायल कर दिया और घायल हाथों से उसे रसोई का काम करने के लिए मजबूर किया, जिससे वह पत्नी की अदला-बदली के लिए राजी हो गई और इसके लिए वह उसे एक होटल में ले गया, जहां उसके दोस्तों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, इसलिए वह किसी तरह बच निकली। आरोपी ने उसकी फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाई और उसकी तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया, लोगों से पैसे के लिए उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहा।