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दिल्ली: अपराध के 73 और चार्जशीट के 12 दिन के अंदर कोर्ट ने चोर को ठहराया दोषी

 

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। कापसहेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के एक मामले में चार्जशीट दाखिल होने के 12 दिन और अपराध के 73 दिन के भीतर दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है।

दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने बुधवार को बताया कि आरोपी मन्नू सिंह उर्फ ​​मन्नू को दिल्ली की द्वारका अदालतों में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रोहित कुमार की अदालत ने 26 सितंबर के आदेश के जरिए दोषी ठहराया। यह मामला कापसहेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। यह मामला शिकायतकर्ता के घर से 1.50 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने चोरी होने से जुड़ा था।

इस घटना की सूचना 15 जुलाई को मिली थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी की पहचान मन्नू सिंह उर्फ ​​मन्नू के तौर पर की, जो नई दिल्ली के कापसहेड़ा में नाला रोड का रहने वाला 29 वर्षीय व्यक्ति है। मामला दर्ज होने के दो दिन बाद 17 जुलाई को आरोपी को पकड़ा और गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के घर से उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए गहने बरामद किए गए, जिनमें चांदी की कई चीजें और सिक्के, सोने का मंगलसूत्र और सोने की बालियां वगैरह शामिल थीं। बरामदगी के बाद मामले में बीएनएस की धारा 317(2) और 331(3) जोड़ी गईं।

इसके बाद जांच टीम ने जांच पूरी की और 14 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ​​चार्जशीट जल्दी दाखिल होने की वजह से कोर्ट मामले में तेजी से कार्रवाई कर सका। आरोपी को 26 सितंबर को दोषी ठहराया गया, यह चार्जशीट दाखिल होने के सिर्फ़ 12 दिन बाद और अपराध के 73 दिन बाद हुआ। अभियोजन पक्ष का मामला, अभियोजन शाखा की मदद से कोर्ट के सामने पेश किया गया। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पुष्पेंद्र वर्मा ने कोर्ट के सामने मामले से जुड़े सबूत और तथ्य रखे, जिससे आरोपी को दोषी ठहराने में मदद मिली।

साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कहा कि मामले का तेजी से निपटारा जांच टीम और अभियोजन शाखा के आपसी सहयोग का नतीजा था। पुलिस ने कहा कि इस नतीजे से यह भी पता चलता है कि वे संपत्ति से जुड़े अपराधों की तेजी से जांच और समय पर निपटारे पर ध्यान देते हैं, साथ ही आपराधिक न्याय और कानून लागू करने वाली व्यवस्था में जनता का भरोसा भी बनाए रखते हैं।

--आईएएनएस

ओपी/एएस