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MAHARASHTRA CORONA :महाराष्ट्र में जारी हुए कोरोना के नए दिशा निर्देश

 

पुणे COVID-19 मामलों में भारी उछाल देख रहा है। उछाल को देखते हुए, जिला प्रशासन ने शहर में कुछ प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें 7 दिनों के लिए बार, होटल और रेस्तरां को बंद करना शामिल है। इसके अलावा, COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए, 12 अप्रैल की रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू 3 अप्रैल से पुणे में लगाया जाएगा। पुणे में रात के कर्फ्यू की समय को संशोधित कर  दिया गया है। पहले ये रात 8 से 7 बजे तक था अब इसे 6 से 6 कर दिया है।

यह फैसला शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में एक कोरोना ​​की समीक्षा बैठक के बाद आया है। संक्रमण की एक नई लहर आने के परिणामस्वरूप, पुणे भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। “7 दिनों के लिए बार, होटल, रेस्तरां बंद रहेंगे, केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार और शादियों को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी, “पुणे (महाराष्ट्र) संभागीय आयुक्त ने कहा कि धार्मिक स्थानों को एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिले में पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि, बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधो को लागू करने की आवश्यकता है। इस अवधि में केवल भोजन, दवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।