☰
×

कंसोर्टियम बैंकों के साथ धोखाधड़ी का मामला, चंद्रा प्रोटेको के निदेशकों पर कार्रवाई

 

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 210.13 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में चंद्रा प्रोटेको लिमिटेड (सीपीएल), उसके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कंपनी से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया।

सीबीआई के अनुसार, यह मामला इंडियन बैंक की स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट शाखा, मुंबई की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चंद्रा प्रोटेको लिमिटेड और उसके निदेशक रणजीत गुप्ता, अनिलेश गुप्ता तथा अपर्णा गुप्ता ने आपराधिक साजिश रचकर छह बैंकों के एक कंसोर्टियम से 541.46 करोड़ रुपए की विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं। इस कंसोर्टियम का नेतृत्व इंडियन बैंक कर रहा था।

जांच एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने नकद ऋण (कैश क्रेडिट), टर्म लोन और लेटर ऑफ क्रेडिट जैसी सुविधाएं हासिल करने के बाद वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया। आरोप है कि कंपनी ने कंसोर्टियम से बाहर के बैंकों में गुप्त खाते संचालित किए, संबद्ध कंपनियों और समान निदेशकों वाली इकाइयों के माध्यम से लेटर ऑफ क्रेडिट का दुरुपयोग किया तथा बैंक से प्राप्त धनराशि का निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया।

सीबीआई के मुताबिक, कंपनी ने संबंधित कंपनियों के माध्यम से धनराशि को दूसरी जगह स्थानांतरित कर उसका कथित रूप से गबन किया, जिससे शिकायतकर्ता बैंक सहित पांच बैंकों को लगभग 210.13 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने प्रयागराज में कंपनी के निदेशकों से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान संबंधित अवधि के लेजर रिकॉर्ड और जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए हैं।

सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच जारी है। एजेंसी साजिश की पूरी परतें खोलने, इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका की पहचान करने और ऋण राशि के अंतिम उपयोग का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी