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सीजेआई सूर्यकांत पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कांग्रेस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग

 

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर कांग्रेस के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

कुछ वकीलों की ओर से दायर इस याचिका में राजनीतिक दलों द्वारा जजों और सीजेआई को निशाना बनाकर सार्वजनिक अभियान चलाने पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है।

यह याचिका कांग्रेस की केरल इकाई के आधिकारिक एक्स अकाउंट से 12 अक्टूबर को किए गए एक पोस्ट के बाद दायर की गई है। कांग्रेस की केरल इकाई ने अपने पोस्ट में सीजेआई सूर्यकांत को संबोधित करते हुए लिखा था, "प्रिय सूर्यकांत, अगर कानून-व्यवस्था आपका काम नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दीजिए। हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ़ लेंगे, जो इसे संभाल सके।"

इसी दिन तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस की पोस्ट में चीफ जस्टिस को उनके पद के सम्मानजनक संबोधन के बजाय सीधे नाम से संबोधित किया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस तरह की टिप्पणी के जरिए एक मौजूदा चीफ जस्टिस पर दबाव डालने और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा सीजेआई से इस्तीफे की मांग करना और उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की बात कहना संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 121 और 124(4) का हवाला देते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने के लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, किसी जज पर दबाव बनाने या उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक अभियान चलाना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय है। इस मामले में केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, महुआ मोइत्रा और अखिलेश यादव को पक्षकार बनाया गया है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी