'चीन लोक गणराज्य जातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानून' लागू
बीजिंग, 1 जुलाई (आईएएनएस)। इस वर्ष मार्च में आयोजित 14वीं चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) के चौथे सत्र में पारित 'चीन लोक गणराज्य जातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानून' औपचारिक रूप से लागू हो गया है।
'चीन लोक गणराज्य जातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानून' में कुल 65 धाराएं हैं, जिनमें प्रस्तावना, सामान्य प्रावधान, साझा आध्यात्मिक घर का निर्माण, आदान-प्रदान और एकीकरण को बढ़ावा, साझा समृद्धि और विकास को आगे बढ़ाना, गारंटी और पर्यवेक्षण, कानूनी जिम्मेदारी और अनुपूरक प्रावधान शामिल हैं।
यह नए युग में राष्ट्रीय एकता और प्रगति के कार्य के लिए मार्गदर्शक विचारधारा, बुनियादी सिद्धांतों, मुख्य कार्यों, गारंटी उपायों और कानूनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित रूप से निर्धारित करता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, 'चीन लोक गणराज्य जातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानून' 18वीं कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के बाद से एकमात्र नवनिर्मित कानून है, जिसमें अलग से प्रस्तावना शामिल है, और यह एक मौलिक कानून है जिसका एक अहम स्थान है।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
--आईएएनएस
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