×

क्या ट्रेन में शराब लेकर कर सकते है यात्रा और क्या है लिमिट ? जानिए क्या है रेलवे विभाग के नियम 

 

भारत में हज़ारों लोग शराब पीते हैं। आंकड़ों के अनुसार, एक औसत भारतीय नागरिक हर साल लगभग 4.9 लीटर शराब पीता है। हालांकि, भारत में शराब को लेकर बहुत सख्त कानून हैं, जैसे नशे में गाड़ी चलाना या नशे की हालत में ऑफिस जाना, जिन्हें कानूनी अपराध माना जाता है। इससे अक्सर लोगों के मन में यात्रा के दौरान शराब ले जाने को लेकर सवाल उठते हैं, खासकर ट्रेन से यात्रा करने वालों के मन में। कई लोग सोचते हैं कि क्या वे ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं और इसके नियम क्या हैं। तो, आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप ट्रेन में शराब की कितनी बोतलें ले जा सकते हैं और इस बारे में रेलवे के नियम क्या हैं।

क्या आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं?

ट्रेन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक साधन माना जाता है, जहाँ हज़ारों लोग एक साथ यात्रा करते हैं। इसलिए, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए हैं। हालांकि, 1989 का भारतीय रेलवे अधिनियम सीधे तौर पर शराब ले जाने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता है, लेकिन यह नियम राज्य के कानूनों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ट्रेन में शराब ले जाना तभी संभव है जब आप ऐसे राज्य से यात्रा कर रहे हों या ऐसे राज्य में जा रहे हों जहाँ शराब पर कोई रोक नहीं है।

इन राज्यों में ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह से बैन है

देश के कुछ राज्यों में शराबबंदी लागू है। इन राज्यों में गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप शामिल हैं। इसलिए, अगर आपकी ट्रेन इन राज्यों से गुज़रती है या इन राज्यों में जाती है और आपके पास शराब पाई जाती है, तो आपको कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में, संबंधित राज्य के एक्साइज कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है।

आप ट्रेन में शराब की कितनी बोतलें ले जा सकते हैं?

रेलवे नियमों के अनुसार, ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री सीलबंद बोतलों में सीमित मात्रा में शराब ले जा सकते हैं। यह आमतौर पर पर्सनल इस्तेमाल के लिए माना जाता है। मात्रा की बात करें तो, आप ट्रेन में लगभग 2 लीटर शराब ले जा सकते हैं, लेकिन सभी बोतलें सीलबंद होनी चाहिए। आप ट्रेन में खाली बोतलें नहीं ले जा सकते हैं, और आप ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर शराब नहीं पी सकते हैं।

नियम तोड़ने पर क्या सज़ा है? रेलवे अधिनियम के तहत, नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल, 500 से 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। हालांकि, अगर किसी ऐसे राज्य में शराब के साथ पकड़े जाते हैं जहाँ यह बैन है, तो गिरफ्तारी, भारी जुर्माना और जेल सहित सज़ा उस राज्य के कानूनों के अनुसार तय की जाएगी।