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बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे, 11 लाख से अधिक मामले दर्ज, 17 लाख लोग हुए गिरफ्तार

 

पटना, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू हुए 10 साल हो गए। इस कानून के तहत 11 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, वहीं 17 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है। इसके तहत किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि 1 अप्रैल 2016 से मार्च 2026 तक शराबबंदी से संबंधित कुल 11 लाख 37 हजार 731 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें विभाग द्वारा 5 लाख 60 हजार 639 और पुलिस द्वारा 5 लाख 77 हजार 92 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान कुल 17 लाख 18 हजार 58 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

कार्रवाई में 2 करोड़ 42 लाख 73 हजार 895 बल्क लीटर देशी शराब और 2 करोड़ 40 लाख 46 हजार 354 बल्क लीटर विदेशी शराब बरामद की गई।

अजय यादव ने जानकारी दी कि मार्च 2026 तक कुल जब्त शराब का लगभग 98 प्रतिशत नष्ट किया जा चुका है। 1 अप्रैल 2016 से मार्च 2026 तक कुल 1 लाख 67 हजार 447 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें से 80 हजार 207 वाहनों की नीलामी हो चुकी है और 25,232 वाहनों को पेनाल्टी लेकर मुक्त किया गया है।

इधर, बताया गया कि मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने दस्तावेज निबंधन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने 8 हजार 403 करोड़ 46 लाख रुपये का राजस्व संग्रहित किया है, जो निर्धारित लक्ष्य 8 हजार 250 करोड़ रुपये के विरुद्ध 101.86 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी राजस्व संग्रह लक्ष्य निर्धारित किया है।

विभाग के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सोमवार को बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को एक दिन में कुल 14,905 दस्तावेजों का निबंधन किया गया, जिससे 107 करोड़ 74 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

--आईएएनएस

एमएनपी/एएमटी