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बिहार सरकार ने परीक्षा नियम से जुड़ा आदेश वापस लिया, 6 अप्रैल का निर्देश अब अमान्य

 

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश वापस ले लिया है। पहले जारी किए गए निर्देश में कर्मचारियों को केवल एक बार ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब संशोधित करते हुए समाप्त कर दिया गया है।

विभाग की ओर से सोमवार को इस संबंध में नया आदेश जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 6 अप्रैल को जारी किया गया पुराना निर्देश अब लागू नहीं रहेगा। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पहले के नियम को लेकर कई स्तरों पर असंतोष और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।

सूत्रों के अनुसार, पहले जारी आदेश में कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी किसी भी निर्धारित परीक्षा में केवल एक ही बार शामिल हो सकेंगे। इस प्रावधान को लेकर कर्मचारियों और संगठनों की ओर से लगातार आपत्तियां सामने आ रही थीं। उनका कहना था कि यह नियम अवसरों को सीमित करता है और करियर प्रगति पर असर डाल सकता है।

इन्हीं प्रतिक्रियाओं और विभागीय समीक्षा के बाद सरकार ने पुराने निर्देश को वापस लेने का फैसला किया है। नए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अब पहले की तरह परीक्षा संबंधी नियम सामान्य रूप से लागू रहेंगे और किसी प्रकार की एक बार की पाबंदी नहीं होगी।

प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को एक व्यावहारिक कदम माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। वहीं, विभाग का कहना है कि किसी भी नियम में बदलाव से पहले सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

इस निर्णय के बाद सरकारी कर्मचारियों में राहत की भावना देखी जा रही है और कई संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसला पारदर्शिता और अवसर की समानता की दिशा में सकारात्मक है।

फिलहाल विभाग ने सभी संबंधित कार्यालयों को नए आदेश की प्रति भेज दी है और पुराने निर्देश को अमान्य घोषित कर दिया गया है।