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बिहार: गोपालगंज में कालाबाजारी रोकने के लिए डीएम का पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश, बोतल में नहीं दें तेल

 

गोपालगंज, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। बिहार के गोपालगंज जिले में पेट्रोल और डीजल के अवैध भंडारण और कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंपों को वाहनों के अलावा किसी अन्य तरीके से तेल नहीं देने के सख्त निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने यह भी कहा है कि सरकारी कार्य और किसानों के लिए लिखित आवेदन देना होगा। गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बुधवार को बताया कि नया नियम लागू किया गया है, अब पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में ही तेल मिलेगा। यदि किसी सरकारी कार्य के लिए गैलन में डीजल लेना है, तो इसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के यहां आवेदन देना होगा। अनुमति मिलने पर ही डीजल-पेट्रोल गैलन में मिलेगा।

उन्होंने बताया कि किसानों के लिए भी यह नियम लागू किया गया है। कृषि कार्य के लिए डीजल या पेट्रोल लेने के लिए किसानों को कृषि पदाधिकारी के यहां आवेदन देना होगा और बताना होगा कि किस कार्य के लिए तेल खरीद रहे हैं। जमाखोरी किए जाने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

गोपालगंज में 31 मार्च को कुल 93 पेट्रोल पंपों के पास पांच लाख 93 हजार 410 लीटर डीजल जबकि सात लाख 91 हजार 600 लीटर पेट्रोल उपलब्ध था। इस बीच, घरेलू गैस (एलपीजी) के कथित संकट से उबरने के लिए भी गोपालगंज के शहरी इलाके में घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सप्लाई शुरू करने की तैयारी चल रही है।

डीएम सिन्हा ने बताया कि अधिकारियों और पीएनजी कंपनियों के प्रबंधकों के साथ बैठक की गई है। डीएम ने समीक्षा के दौरान पाया कि पीएनजी योजना के तहत घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए अब तक टेंडर तक नहीं हुआ है। टेंडर निकालने, प्रोजेक्ट तैयार करने और आपूर्ति शुरू कराने में तीन से पांच साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में शेड्यूल ऑफ रेट (एसओआर) पीएनजी कंपनियों को घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति कराने के लिए निर्देश दिया गया।

डीएम ने कहा कि तात्कालिक व्यवस्था के तहत पीएनजी कंपनियां तैयार हो जाती हैं तो एक माह में पाइप्ड नेचुरल गैस आपूर्ति के लिए एसओआर पर काम शुरू किया जा सकता है।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीएससी