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एक नाम पर ज्यादा SIM रखने वालों के लिए बड़ी खबर, 24 अगस्त से लागू होंगे नए नियम; जानें क्या बदलेगा

 

अगर आपके नाम पर कई मोबाइल सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। सरकार उन लोगों के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने जा रही है जिनके पास तय सीमा से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं। 24 अगस्त, 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करने और उन्हें नए सिम कार्ड जारी करने से रोकने के लिए टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू करने होंगे।

डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) ने इस बारे में 17 अगस्त को निर्देश जारी किए थे। इन नियमों के तहत, अगर कोई ग्राहक मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा तक पहुँच चुका है और नया सिम लेने की कोशिश करता है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर को उसकी पहचान करनी होगी। ग्राहक को यह भी बताया जाएगा कि नया मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि तय सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है।

एक व्यक्ति के पास कितने सिम कार्ड हो सकते हैं?

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि मोबाइल कनेक्शन की सीमा कोई नया नियम नहीं है। 9 अगस्त, 2012 से देश में किसी व्यक्ति को अपने नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा नौ मोबाइल कनेक्शन रखने की इजाज़त है। यह सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों और सभी लाइसेंस्ड सर्विस एरिया पर लागू होती है। हालाँकि, जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में यह सीमा नौ के बजाय छह मोबाइल कनेक्शन की है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास अलग-अलग कंपनियों के सिम कार्ड हैं, तो उनकी कुल संख्या को भी इस सीमा में गिना जाएगा।

सरकार अब इसकी निगरानी कैसे करेगी?

नई गाइडलाइंस को लागू करने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (DIP) का इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया है। अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों से ग्राहकों की जानकारी इकट्ठा करके, यह प्लेटफ़ॉर्म यह पता लगाने में मदद करेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं।

नया सिम खरीदते समय, ग्राहकों को कस्टमर एप्लीकेशन फ़ॉर्म में अपने नाम पर रजिस्टर्ड सभी मौजूदा मोबाइल कनेक्शन की जानकारी देनी होगी। इसमें दूसरी टेलीकॉम कंपनियों या अलग-अलग लाइसेंस्ड सर्विस एरिया के कनेक्शन भी शामिल होंगे।

23 अगस्त से तस्वीरें भी उपलब्ध होंगी

DoT की गाइडलाइंस के अनुसार, 23 अगस्त से उन ग्राहकों की तस्वीरें DIP पर उपलब्ध होंगी जो तय सीमा तक पहुँच चुके हैं। टेलीकॉम कंपनियाँ नया सिम कार्ड जारी करते समय इस जानकारी का इस्तेमाल कर पाएँगी। अगर किसी ग्राहक के पास तय सीमा से ज़्यादा कनेक्शन पाए जाते हैं, तो नए सिम कार्ड के लिए एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। अनुपालन
टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे 30 नवंबर, 2026 तक अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को DIP के साथ पूरी तरह से जोड़ लें। तब तक, अगर किसी ग्राहक के नाम पर तय सीमा से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन एक्टिवेट होते हैं - भले ही एक दिन के लिए - तो उन्हें अगले आदेश तक तुरंत सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। सरकार का मकसद साफ़ है: यह पक्का करना कि किसी व्यक्ति के पास मोबाइल कनेक्शन की संख्या तय सीमा के अंदर रहे और नियमों को ठीक से लागू किया जाए। इसलिए, अगर आपके पास कई सिम कार्ड हैं, तो बेहतर होगा कि आप उनकी कुल संख्या की जाँच कर लें।