बड़ा अलर्ट! इन लोगों का PAN कार्ड इस महीने हो सकता है निष्क्रिय, जानें कहीं लिस्ट में आप भी तो नहीं
भारत में लाखों लोग पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। नए साल से पहले इन लोगों के लिए एक अलर्ट है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर की रात तक आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है।
एक इनएक्टिव पैन कार्ड बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग और इन्वेस्टमेंट जैसी ज़रूरी सेवाओं में रुकावट डाल सकता है। आज, पैन कार्ड सिर्फ़ एक टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं है; यह पहचान और डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए, भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि आपका पैन सुरक्षित है या नहीं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार, जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें 1 जनवरी, 2026 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। यह खास तौर पर उन लोगों पर लागू होता है जिनका पैन 1 अक्टूबर, 2024 के बाद जारी किया गया था। अगर 31 दिसंबर तक लिंक नहीं किया गया, तो पैन अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा।
अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है, तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे बैंकिंग और डिजिटल ट्रांज़ैक्शन रुक सकते हैं। बैंक अकाउंट खोलना, बड़ी रकम ट्रांसफर करना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए, यह न सोचें कि आपका पैन सुरक्षित है। तुरंत इसका स्टेटस चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समय पर कार्रवाई कर सकें। अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आपको कई सरकारी और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
अच्छी बात यह है कि आप अभी भी इसे ठीक कर सकते हैं। अपने पैन को आधार से लिंक करना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। लिंक करने के लिए, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। लिंक आधार सेक्शन में, अपना पैन और आधार नंबर डालें और "वैलिडेट" पर क्लिक करें।
अगर यह पहले से लिंक है, तो एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा। नहीं तो, OTP के ज़रिए लिंकिंग तुरंत पूरी की जा सकती है। ध्यान दें कि अब लिंक करने पर ₹1000 का जुर्माना लग सकता है, क्योंकि डेडलाइन निकल चुकी है। जुर्माना भरकर, आप अपने पैन को एक्टिव रख सकते हैं और डिजिटल ट्रांज़ैक्शन और टैक्स फाइलिंग जारी रख सकते हैं।