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भ्रष्टाचार जांच मामले में पंजाब सरकार की याचिका पर 8 अक्टूबर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

 

चंडीगढ़, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाब सरकार और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के बीच भ्रष्टाचार जांच मामले को लेकर कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ करेगी।

पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कुछ लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने तथा दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था।

यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अधिवक्ता निखिल सराफ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था।

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज कर तत्काल जांच शुरू करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने जांच एजेंसी से कहा था कि वह पूरे मामले की जांच कर दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों के तबादले और तैनाती से लेकर टेंडर, लाइसेंस, मंजूरियां तथा विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्तियों में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अवैध लेनदेन का नेटवर्क सक्रिय था। याचिका में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादलों को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

वहीं, पंजाब सरकार ने इस आदेश का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार का कहना है कि नवंबर 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पंजाब में सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली थी। इसी आधार पर सरकार हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रही है।

इससे पहले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी कहा था कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे यह तय होगा कि हाई कोर्ट द्वारा निर्देशित सीबीआई जांच आगे बढ़ेगी या नहीं। मामले का राजनीतिक और कानूनी महत्व देखते हुए इस सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है।

--आईएएनएस

एएमटी/एमएस