×

भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले से भाजपा नेता उत्साहित, मंत्री धर्मेंद्र लोधी बोले-यह ऐतिहासिक निर्णय

 

भोपाल, 15 मई (आईएएनएस)। धार भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति और धार्मिक संगठनों में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अदालत ने भोजशाला की धार्मिक पहचान को स्वीकार किया है। उन्होंने लोगों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की।

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है। भोजशाला को लेकर कोर्ट का फैसला आया है, इससे हम उत्साहित हैं। हमें बताया जाता था कि भोजशाला सनातन की प्रतीक है। हमारे पूर्वजों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मां सरस्वती की यह भोजशाला है। इस फैसले के बाद नियमित रूप से पूजा-पाठ करने में आसानी होगी।

वहीं, भोपाल में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि न्यायालय ने माना कि राजा भोज ने वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थल की महत्ता को विकसित किया था। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और प्रदेशवासियों को इसकी बधाई भी देता हूं।

उन्होंने कहा कि सभी लोगों से अपील है कि इस निर्णय को स्वीकार करके ऐसा समाधान दें, जो सामाजिक सौहार्द्र का उदाहरण बने। अयोध्या में बने राम मंदिर के समय भी सामाजिक सौहार्द्र की मिसाल देखने को मिली थी। उसी तरह मध्य प्रदेश भी दूसरा उदाहरण बन सकता है। हम आपसी भाईचारे के तहत एक स्थायी समाधान निकालें।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान न्यायालय का है। न्यायालय के निर्णय को मैं स्वीकार करता हूं और कोई कठिनाई नहीं हुई तो आगे चलकर इस दिशा में और ठोस कदम उठाए जाएंगे। भविष्य में ऐसे स्थानों को और गौरवान्वित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि वाग्देवी की जो प्रतिमा विदेश में है, उसे कानून के अनुसार वापस लाने का प्रयास किया जाएगा।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अपने अहम फैसले में कहा कि भोजशाला एक मंदिर है और हिंदू समुदाय का वहां पूजा करने का अधिकार कभी समाप्त नहीं हुआ। अदालत ने विवादित स्थल को लेकर वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था को भी रद्द कर दिया।

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी