बारामूला में साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, म्यूल बैंक खातों के इस्तेमाल के आरोप में दो लोग नामजद
बारामूला, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने अवैध धन के लेन-देन के लिए म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
बारामूला पुलिस ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने और अवैध वित्तीय गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क का पता लगाने के लिए यह कार्रवाई की है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में नामजद आरोपियों की पहचान बारामूला के गुलशनबाद निवासी मोहसिन अशरफ गनी और खानपोरा निवासी साहिल इरशाद के रूप में हुई है। साहिल इरशाद फिलहाल चकलू में रह रहा है। दोनों पर अवैध धन के लेन-देन में म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल करने का आरोप है।
जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भीतर और बाहर अवैध धन के लेन-देन में ऐसे खातों का इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। इसी आधार पर मामले की जांच शुरू की गई है। इन खातों का इस्तेमाल संदिग्ध धनराशि प्राप्त करने, उसे अपने पास रखने और आगे दूसरे खातों में भेजने के लिए किया जा रहा था।
पुलिस अब संबंधित बैंक खातों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है। जांच का उद्देश्य धन के स्रोत, उसके आवागमन और इस पूरे मामले में शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाना है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं इस गतिविधि से अन्य लोग या कोई बड़ा नेटवर्क तो जुड़ा नहीं है।
बारामूला पुलिस ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, बैंकिंग लॉगिन विवरण या खाते का इस्तेमाल किसी अनजान व्यक्ति को न करने दें।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता दूसरों को उपलब्ध कराना खाताधारकों के लिए कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने की सलाह दी गई है।
--आईएएनएस
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