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अर्जुन कपूर पर्सनालिटी राइट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पारित करेगा अंतरिम आदेश, 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई

 

नई दिल्ली, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉलीवुड से लेकर दक्षिण भारतीय सिनेमा के बड़े स्टार्स पर्सनालिटी राइट की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं, और उन्हें मामले में राहत भी मिली है।

अब अभिनेता अर्जुन कपूर द्वारा दायर पर्सनालिटी राइट की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट अंतरिम आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 8 अक्टूबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है।

मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों पर बनी सभी सामग्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि वह अपमानजनक न हो। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आम आदमी पर्सनालिटी राइट की सुरक्षा के लिए अदालत नहीं आता। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक चर्चा में होता है तो बहुत कुछ होता है; ऐसे में हम समझ सकते हैं कि कुछ चीजें अपमानजनक या मानहानिकारक हो सकती हैं, लेकिन हर सामग्री को इस दायरे में नहीं लाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की।

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने एआई के दुरुपयोग और अश्लील सामग्री से अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा मांगते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अभिनेता के वकील की तरफ से कहा गया कि कई ऑनलाइन साइट्स पर बिना अनुमति के अभिनेता का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है और एआई वीडियो के जरिए भी बिना इजाजत उनकी डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल हो रहा है।

इससे पहले साउथ के बड़े स्टार अल्लू अर्जुन और कार्तिक आर्यन ने भी पर्सनालिटी राइट की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया था। अभिनेता अल्लू अर्जुन को राहत देते हुए कोर्ट ने बिना उनकी अनुमति के वीडियो और फोटोज के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया, जबकि कार्तिक आर्यन को भी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिना अनुमति के नाम, आवाज, छवि और एआई-जेनरेटेड डीपफेक वीडियो पर प्रतिबंध लगाया था।

इसके अलावा, अमिताभ बच्चन, विवेक ओबेरॉय, बॉलीवुड एक्टर्स ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान, श्री श्री रविशंकर, तेलुगू एक्टर नागार्जुन, अभिषेक बच्चन, और फ़िल्म प्रोड्यूसर करण जौहर को भी कोर्ट से पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा मिल चुकी है।

--आईएएनएस

पीएस