15 अगस्त को सफर करने वालों के लिए अलर्ट! रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और बसों में बढ़ी सुरक्षा, इन बातों का रखें ध्यान
2026 में स्वतंत्रता दिवस के आस-पास लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम और शहर में कई अन्य आयोजनों की वजह से दिल्ली में भारी भीड़ होने की उम्मीद है। इसलिए, आपको अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लेनी चाहिए, क्योंकि रेलवे स्टेशनों, मेट्रो नेटवर्क, हवाई अड्डों और मुख्य सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें रेलवे और मेट्रो स्टेशनों से लेकर बस और उड़ान सेवाओं तक की जानकारी दी गई है। अगर आप अभी दिल्ली में हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं, तो पूरी एडवाइजरी के बारे में जानना ज़रूरी है।
**यात्रा एडवाइजरी जारी**
13 अगस्त से 16 अगस्त तक दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा जांच और कड़ी कर दी जाएगी। दिल्ली में 40 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला और दिल्ली सफदरजंग जैसे बड़े लंबी दूरी के टर्मिनल शामिल हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट, शकूर बस्ती, सब्जी मंडी और तिलक ब्रिज जैसे कई छोटे और लोकल स्टेशन भी हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कारण दिल्ली क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर 13 अगस्त से 16 अगस्त तक सुरक्षा जांच बढ़ाई जाएगी। इस दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनाएं, स्टेशन पर काफी पहले पहुंचें और जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें। मदद के लिए, यात्री 139 पर 'रेल मदद' हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।
**5 बड़े स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद**
सुरक्षा व्यवस्था के तहत, 12 अगस्त से 15 अगस्त तक दिल्ली के पांच बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग सेवाएं बंद रहेंगी, हालांकि यात्री ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ये प्रतिबंध नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हज़रत निज़ामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर लागू होंगे। रेलवे अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिया है कि वेयरहाउस और प्लेटफॉर्म पर पार्सल को पैकेज और पैकिंग सामग्री से दूर रखा जाए।
**यात्री क्या साथ ले जा सकते हैं**
प्रतिबंधों की अवधि के दौरान, यात्रियों को यात्री कोच में अपना निजी सामान ले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, ज़रूरी कमर्शियल औपचारिकताओं और सुरक्षा जांच के अधीन रजिस्टर्ड अखबारों और पत्रिकाओं की बुकिंग जारी रहेगी। ये प्रतिबंध केवल दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों तक ही सीमित नहीं हैं; ये उन ट्रेनों पर भी लागू होते हैं जो अन्य रेलवे ज़ोन और डिवीजनों से आती हैं और पार्सल लोड या अनलोड करने के लिए इन पांच स्टेशनों पर रुकती हैं।
**दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को जल्दी पहुँचने की सलाह दी**
स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा इंतज़ाम बढ़ा दिए गए हैं। यात्रियों को चेतावनी दी गई है कि कड़ी सुरक्षा जाँच के कारण स्क्रीनिंग में सामान्य से ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और आखिरी समय में होने वाली देरी से बचने के लिए एयरपोर्ट जल्दी पहुँचें। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के बीच यात्रियों की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए टीमें सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
**दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा जाँच 16 अगस्त तक जारी रहेगी**
दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को लंबी लाइनों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने घोषणा की है कि 15 अगस्त तक सुरक्षा इंतज़ामों को देखते हुए, मेट्रो स्टेशनों पर CISF की सुरक्षा जाँच 9 अगस्त से तेज़ कर दी गई है और यह 16 अगस्त तक जारी रहेगी। इस अतिरिक्त स्क्रीनिंग के कारण कुछ स्टेशनों पर, खासकर पीक आवर्स (भीड़-भाड़ वाले समय) के दौरान, लंबी लाइनें लग सकती हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें।
**पतंग उड़ाने को लेकर चेतावनी**
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा से जुड़ी एक और चिंता - जो दिल्ली मेट्रो यात्रियों और रिहायशी इलाकों, दोनों को प्रभावित करती है - वह है एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के पास पतंग उड़ाना। DMRC ने बताया कि दिल्ली मेट्रो अभी दिल्ली-NCR क्षेत्र में 416 किलोमीटर के नेटवर्क का संचालन करती है। नेटवर्क का ज़्यादातर हिस्सा एलिवेटेड (ऊँचाई पर बना) है और ट्रेनों को बिजली देने के लिए 25,000-वोल्ट के ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) पर निर्भर है। 15 अगस्त के आसपास पतंग उड़ाने की गतिविधि बढ़ जाती है, जिससे पतंग की डोर के OHE तारों में उलझने या पैंटोग्राफ - वे उपकरण जो ओवरहेड सिस्टम से बिजली लेते हैं - में फँसने का खतरा रहता है।
DMRC ने जनता से अपील की है कि वे एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के पास, खासकर रिहायशी इलाकों से गुजरने वाले हिस्सों में, पतंग न उड़ाएँ। एजेंसी ने लोगों को सलाह दी है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मेट्रो लाइनों से दूर खुली जगहों का चुनाव करें। DMRC ने कहा कि उसने पतंग से जुड़ी घटनाओं के लिए संवेदनशील स्टेशनों के पास विशेष टीमें तैनात की हैं; ये टीमें पतंग की डोर मिलने पर उन्हें हटा देंगी, और ट्रेन ऑपरेटरों व स्टेशन कर्मचारियों को इस दौरान अतिरिक्त सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।
**गुरुग्राम से दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक**
दिल्ली आने-जाने वाले सड़क यातायात पर भी असर पड़ेगा, खासकर भारी वाहनों और अंतर-राज्यीय बसों पर। गुरुग्राम पुलिस ने फुल-ड्रेस रिहर्सल और स्वतंत्रता दिवस समारोह, दोनों के दौरान NH-48 से दिल्ली की ओर भारी वाहनों के आने-जाने पर रोक लगा दी है।13 अगस्त को होने वाली रिहर्सल के लिए, 12 अगस्त की शाम 5 बजे से 13 अगस्त की दोपहर 1:30 बजे तक NH-48 से भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भी यह रोक 14 अगस्त की शाम 5 बजे से 15 अगस्त की दोपहर 1:30 बजे तक लागू रहेगी।पाबंदियां फिर से लागू की जाएंगी। यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी जाती है कि वे इन पाबंदी वाले घंटों के दौरान NH-48 के बजाय द्वारका एक्सप्रेसवे और KMP एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें।
**फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले भारी मालवाहक वाहनों और बसों पर पाबंदियां**
ये पाबंदियां फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों और अंतर-राज्यीय बसों पर लागू होंगी। फुल-ड्रेस रिहर्सल के लिए, ये पाबंदियां 12 अगस्त की रात 8 बजे से 13 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक लागू रहेंगी। स्वतंत्रता दिवस के लिए, पाबंदियां 14 अगस्त की रात 8 बजे शुरू होंगी और 15 अगस्त को कार्यक्रम खत्म होने तक लागू रहेंगी। फरीदाबाद में पाबंदियां दिल्ली जाने वाले कई रास्तों और बॉर्डर पॉइंट्स पर लागू होंगी, जिनमें बदरपुर बॉर्डर, पल्ला बॉर्डर, करणी सिंह शूटिंग रेंज बॉर्डर, सूरजकुंड बॉर्डर, मांगर चौकी, NH-19 पर सिकरी और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 30 कट शामिल हैं। भारी वाहनों को पाबंदी वाले बॉर्डर इलाकों तक पहुंचने से पहले तय वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों जगहों की ट्रैफिक पुलिस ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे अपने ड्राइवरों को इन पाबंदियों के बारे में पहले से बता दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
**दूध, दवाइयों और ज़रूरी सामान के लिए इजाज़त**
हालांकि, यह साफ़ कर दिया गया है कि सभी वाहनों को नहीं रोका जाएगा। एम्बुलेंस, फायर टेंडर और पुलिस वाहनों जैसी इमरजेंसी सेवाओं वाले वाहनों को इन पाबंदियों से छूट दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि दूध, फल, सब्ज़ियां, ज़रूरी खाद्य पदार्थ, दवाइयां, मेडिकल सप्लाई और ईंधन ले जाने वाले वाहनों को भी चलने की इजाज़त होगी। इसका मतलब है कि दूसरे राज्यों से आने वाले भारी वाहनों और बसों पर रोक के बावजूद, ज़रूरी सामान और इमरजेंसी सेवाओं की आवाजाही जारी रहेगी।