इंस्टाग्राम पर दोस्ती का काला सच, रकम नहीं मिली तो आरोपी ने निजी वीडियो किया वायरल
गाज़ियाबाद में सोशल मीडिया के दुरुपयोग और साइबर ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां इंस्टाग्राम पर दोस्त बने एक युवक ने युवती के भरोसे का फायदा उठाते हुए पहले उसकी निजी वीडियो बनाई, फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर रकम वसूलने की कोशिश की।
पीड़िता के अनुसार, आरोपी से उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने अपने झूठे वादों और बहलावे में लेकर युवती से मुलाकात की। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए और मोबाइल से अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
इसके बाद आरोपी ने वीडियो को हथियार बनाकर पीड़िता से पैसों की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि जब युवती ने पैसे देने से मना किया और आरोपी की ब्लैकमेलिंग से खुद को बचाने की कोशिश की, तो उसने धमकी को अंजाम दे दिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
पीड़िता ने थाने में दी शिकायत, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश
पीड़िता ने हिम्मत जुटाते हुए परिजनों के साथ पुलिस को पूरी आपबीती बताई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ:
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दुष्कर्म
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आईटी एक्ट
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धमकी व जबरन वसूली की धाराओं
के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने आरोपी की मोबाइल गतिविधियों, सोशल मीडिया अकाउंट और नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है।
सोशल मीडिया के खतरे, सतर्क रहना जरूरी
यह मामला फिर साबित करता है कि ऑनलाइन दोस्ती हमेशा सुरक्षित नहीं होती।
पुलिस और साइबर विशेषज्ञों की सलाह:
✔ निजी जानकारी व फोटो किसी अनजान को न भेजें
✔ पहली मुलाकात सावधानी से करें
✔ ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं
✔ सबूत सुरक्षित रखें—स्क्रीनशॉट, चैट, कॉल रिकॉर्ड
⚖️ कानून क्या कहता है?
बिना सहमति निजी वीडियो रिकॉर्ड करना और उसे वायरल करना:
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आईटी एक्ट 67A: 5 से 7 साल की जेल
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IPC 354C (वोयूरिज्म): 3 से 7 साल सजा
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IPC 384 (ब्लैकमेलिंग): कठोर दंड और जुर्माना
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IPC 376 (दुष्कर्म): आजीवन कारावास तक