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PF खाते की एक छोटी गलती से रुक सकती है पेंशन! जानें Date of Exit कैसे करें ठीक

 

नौकरी बदलते समय या EPFO ​​अकाउंट का रिकॉर्ड चेक करते समय हम अक्सर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके EPF अकाउंट में 'जॉइनिंग डेट' (नौकरी शुरू होने की तारीख) या 'एक्जिट डेट' (नौकरी छोड़ने की तारीख) से जुड़ी एक छोटी सी गलती आपके PF बैलेंस, फंड ट्रांसफर और EPS पेंशन पर बड़ा असर डाल सकती है?

**गलत जॉइनिंग डेट? ब्याज और बैलेंस का नुकसान हो सकता है**

अगर आपके एम्प्लॉयर ने जॉइनिंग के समय गलत तारीख दर्ज की है, तो आपकी सर्विस की अवधि असल समय से कम दिखेगी। इससे आपके PF बैलेंस और उस पर मिलने वाले ब्याज की भविष्य की कैलकुलेशन पर असर पड़ सकता है।

**एक्जिट डेट में गड़बड़ी? PF क्लेम अटक सकता है!**

पिछली कंपनी से गलत 'एक्जिट डेट' होने पर PF ऑनलाइन ट्रांसफर करने या पूरी रकम निकालने में दिक्कत आ सकती है। अगर पिछली कंपनी ने एक्जिट डेट अपडेट नहीं की है, तो आपका नया एम्प्लॉयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर पाएगा।

**10 साल की सर्विस और EPS पेंशन का गणित**

EPS स्कीम के तहत जीवन भर हर महीने पेंशन पाने के लिए 10 साल की सर्विस पूरी करना ज़रूरी है। अगर आपकी जॉइनिंग या एक्जिट डेट में कोई गलती है, तो आपकी सर्विस की अवधि 10 साल से कम दिख सकती है, जिससे आप पेंशन पाने के लिए अयोग्य हो सकते हैं।

**गैप या ओवरलैप: अपनी सर्विस हिस्ट्री में गलतियों से बचें**

तारीखों में गड़बड़ी से आपके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में अनचाहे गैप या ओवरलैप दिख सकते हैं - जिससे ऐसा लग सकता है कि आपने एक ही समय में दो नौकरियां की हैं। इससे आपकी कुल 'पेंशन योग्य सर्विस' का सही हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है।

**घर बैठे जानकारी सही करने का तरीका जानें**

अच्छी बात यह है कि आधार-वेरिफाइड UAN सदस्य बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए ऑनलाइन अपनी एक्जिट डेट अपडेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, बस पोर्टल पर 'Manage' > 'Mark Exit' सेक्शन में जाएं, तारीख चुनें और OTP का इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट सबमिट करें। ध्यान रखें कि यह ऑप्शन नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही एक्टिवेट होता है।