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चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत, वीडियो में जाने 4 से 10 अक्टूबर तक राहत

 

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली है। इससे पहले भी इस साल मार्च में उन्हें पारिवारिक कारणों से अस्थायी राहत दी गई थी।

शादी में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत

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शरजील इमाम ने अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की थी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक 7 दिनों की अंतरिम जमानत मंजूर की।इससे पहले मार्च में भी उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की पैरोल मिली थी। उस दौरान उन्हें अपनी बीमार मां की देखभाल करने की भी अनुमति दी गई थी।

जनवरी 2020 से जेल में बंद हैं इमाम

शरजील इमाम जनवरी 2020 से जेल में बंद हैं। उन पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की साजिश में कथित भूमिका का आरोप है। यह मामला 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है।जांच एजेंसियों का आरोप है कि CAA के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान दिएगए कथित भाषणों और गतिविधियों का फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंध था। इमाम इन आरोपों से जुड़े मामले में लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं।

जुलाई में खारिज हुई थी जमानत याचिका

इससे पहले जुलाई में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पहले से दिए गए आदेश के चलते वह जमानत याचिका पर विचार कर उन्हें राहत नहीं दे सकती।अब अदालत ने नियमित जमानत के बजाय पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए सीमित अवधि की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत केवल निर्धारित अवधि यानी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के लिए है।