26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के मामले में 16 नवंबर को होगी सुनवाई, वीडियो में जाने आरोपों पर दलीलें सुनेगी कोर्ट
मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के मामले में दिल्ली की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है। इस दिन मामले में आरोप तय करने को लेकर दलीलें सुनी जाएंगी। विशेष एनआईए जज प्रशांत शर्मा ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की।अदालत ने राणा की गिरफ्तारी के बाद दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की ओर से पहले दाखिल आरोपपत्र से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद यह तारीख निर्धारित की। तहव्वुर राणा फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत की सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे बढ़ेगी।
10 अप्रैल 2025 को भारत लाया गया था राणा
तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल 2025 को अमेरिका से भारत लाया गया था। वह मुंबई आतंकी हमले से जुड़े मामले में भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर था। भारत लाए जाने के बाद उससे जुड़े मामले की सुनवाई विशेष एनआईए अदालत में जारी है।राणा को अक्टूबर 2009 में अमेरिका के शिकागो में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आतंकी हमले की साजिश से जुड़े लोगों को जरूरी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराने के आरोप लगाए गए थे।
डेविड हेडली की गवाही भी अहम
मुंबई हमले के मामले में डेविड हेडली की गवाही भी महत्वपूर्ण रही है। हेडली को हमले की साजिश से जुड़े प्रमुख आरोपियों में शामिल माना जाता है। अमेरिका में हुई कानूनी कार्रवाई के दौरान राणा को हेडली से जुड़े मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में कई लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान से समुद्री रास्ते के जरिए आए आतंकियों ने मुंबई के कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया था। इस हमले के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद से निपटने की रणनीति में कई बदलाव किए गए।तहव्वुर राणा के खिलाफ भारत में चल रहा मामला अब महत्वपूर्ण कानूनी चरण में पहुंच रहा है। 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई में अदालत आरोपों से संबंधित दलीलों पर विचार करेगी। इसके बाद मामले की आगे की दिशा अदालत के आदेश और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।