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2000 से अधिक के कमर्शियल यूपीआई भुगतान पर शुल्क के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

 

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। दो हजार रुपए से अधिक के कमर्शियल यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में सरकार की संबंधित अधिसूचना और हाल ही में जारी एमडीआर फ्रेमवर्क को रद्द करने की मांग की गई है।

वकील अंजन दत्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त कानूनी आधार और व्यापक जनहित पर विचार किए बिना यह निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता ने 14 दिसंबर को जारी अधिसूचना और 15 सितंबर को लागू किए गए एमडीआर फ्रेमवर्क को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि यूपीआई को देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और लोगों को कम लागत वाली भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। ऐसे में इस पर अतिरिक्त शुल्क लगाना डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की नीति के विपरीत है।

इस बीच, 2000 से अधिक के कुछ मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू किए जाने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी बहस तेज हो गई है।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था दुनिया भर में मिसाल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और आम लोगों तक डिजिटल भुगतान की पहुंच भारत की बड़ी उपलब्धि है।

ठाकुर ने कहा, ''भारत के डिजिटल ट्रांजेक्शन मॉडल की दुनिया भर में चर्चा होती है। बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत आकर देखते हैं कि कैसे चाय बेचने वाला, सड़क किनारे का विक्रेता और छोटे व्यापारी आसानी से डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं।''

उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी रिपोर्ट का गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि 2000 तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है और 2000 से अधिक के अधिकांश लेनदेन भी शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे।

वहीं, कांग्रेस समेत विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और मांग की है कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इसका असर भी आम नागरिकों पर ही पड़ने वाला है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी