इस तारीख से पहले कर लें पैन को आधार से लिंक वरना बंद हो सकता है आपका PAN कार्ड, ये रही स्टेप बॉय स्टेप पूरी प्रोसेस
आधार-पैन कार्ड यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT - Central Board of Direct Taxes) ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना उन पैन धारकों के लिए है, जिन्होंने अपने आधार आवेदन की नामांकन आईडी प्रदान करके 1 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले अपना पैन कार्ड प्राप्त कर लिया है। अधिसूचना के अनुसार, उन सभी पैन धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को बताना होगा।
इसके पीछे मकसद क्या है?
इस अधिसूचना को जारी करने के पीछे आयकर विभाग का उद्देश्य पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar link) करना है। सीबीडीटी द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139एए(2ए) के तहत, जिन व्यक्तियों ने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार नामांकन आईडी जमा की है, उन्हें अपना आधार कार्ड नंबर अपडेट करना आवश्यक है। इसलिए हम आपको ऑनलाइन पैन-आधार लिंक करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं...
ऑनलाइन पैन-आधार लिंक करने की ये है प्रक्रिया
यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.inmcoetax.gov.in पर जाएं।
- अब लिंक आधार विकल्प का चयन करना होगा।
- इसके बाद अपना आधार नंबर, पैन नंबर जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के बाद पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पैन-आधार लिंकिंग की ऑफलाइन प्रक्रिया
- अगर आप ऑफलाइन पैन-आधार लिंक (Offline process to link PAN-Aadhaar) करना चाहते हैं तो हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं। पैन-आधार को ऑफलाइन लिंक करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी।
- पैन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, एक आवेदन पत्र, जिसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आयकर विभाग कार्यालय जाएं। आपको वहां जाकर पैन और आधार की स्व-सत्यापित प्रति और आवेदन पत्र जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी। जिसकी मदद से आप आसानी से प्रक्रिया की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- सुनिश्चित करें कि पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मेल खाती हों, यदि नहीं तो दोनों को लिंक करने से पहले गलतियों को सुधार लें।
कोई जुर्माना नहीं दिया जाएगा
अभी तक सामान्य पैन धारकों को पैन को आधार से लिंक करने पर जुर्माना देना होगा, क्योंकि पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। वहीं जिन लोगों ने 1 अक्टूबर, 2024 या उससे पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार नामांकन आईडी का इस्तेमाल किया था, उनके लिए समय सीमा 30 जून, 2023 नहीं है। इन लोगों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंक करने की सुविधा दी गई है।
यदि आधार-पैन लिंक नहीं है तो क्या होगा?
समय सीमा के बाद पैन-आधार को लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सीबीडीटी अधिसूचना में 31 दिसंबर, 2025 की समयसीमा दी गई है, लेकिन 01.01.2026 से जुर्माने का कोई उल्लेख नहीं है। समय सीमा के बाद पैन-आधार लिंक कराने पर उन्हें जुर्माना (PAN Aadhaar Link Penalty) भी देना पड़ सकता है।
- आधार नंबर लिंक न करने से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
- आधार-पैन को लिंक किए बिना दाखिल किया गया कोई भी आईटीआर अवैध माना जाएगा।
- निष्क्रिय पैन के साथ कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता।
- टीडीएस/टीसीएस एकत्र करने या काटने की दर अधिक हो सकती है।
- फॉर्म 15G और 15H नहीं भरा जा सकता।
- इसलिए इन सभी समस्याओं से बचने के लिए समय सीमा से पहले आधार-पैन लिंकिंग का काम पूरा कर लें।